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करण वाल्मीकि हत्याकांड: कोर्ट ने आरोपी रोमी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

करण वाल्मीकी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोमी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी को 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

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Published : Sep 6, 2019, 7:21 PM IST

कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा

ग्वालियर। जिले में एक साल पहले हुई करण वाल्मीकी हत्या मामले में ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रोमी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा के साथ- साथ 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा

बताया जा रहा है की हत्या के वक्त कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन घटना के एक दिन पहले करण की मां लक्ष्मी देवी ने करण को माता मंदिर के पास सोनू बाथम और रोमी के साथ शराब पीता देखा था, और करण को घर जल्दी आने का कहकर वापस आ गई थी. अगली ही सुबह करण की हत्या की खबर के बाद लक्ष्मी मौके पर पहुंची, जहां उसने कपड़ों से उसकी पहचान की, हत्यारों ने मृतक का चेहरा खराब कर दिया था.

न्यायालय ने लक्ष्मी देवी के बयान को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना, जिसमें उसने सोनू करण और रोमी को एक साथ शराब पीते हुए देखा था, बाद में सोनू बाथम भी सरकारी गवाह बन गया, सोनू ने बताया कि शराब पीने के बाद वो अपने घर चला गया था, जबकि करण और रोमी वहीं बैठे रह गए थे. मौके पर अंतिम रूप से देखे गए रोमी उर्फ गिरिराज को न्यायालय ने दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

ग्वालियर। जिले में एक साल पहले हुई करण वाल्मीकी हत्या मामले में ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रोमी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा के साथ- साथ 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा

बताया जा रहा है की हत्या के वक्त कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन घटना के एक दिन पहले करण की मां लक्ष्मी देवी ने करण को माता मंदिर के पास सोनू बाथम और रोमी के साथ शराब पीता देखा था, और करण को घर जल्दी आने का कहकर वापस आ गई थी. अगली ही सुबह करण की हत्या की खबर के बाद लक्ष्मी मौके पर पहुंची, जहां उसने कपड़ों से उसकी पहचान की, हत्यारों ने मृतक का चेहरा खराब कर दिया था.

न्यायालय ने लक्ष्मी देवी के बयान को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना, जिसमें उसने सोनू करण और रोमी को एक साथ शराब पीते हुए देखा था, बाद में सोनू बाथम भी सरकारी गवाह बन गया, सोनू ने बताया कि शराब पीने के बाद वो अपने घर चला गया था, जबकि करण और रोमी वहीं बैठे रह गए थे. मौके पर अंतिम रूप से देखे गए रोमी उर्फ गिरिराज को न्यायालय ने दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:
ग्वालियर
ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 साल पहले मुरार इलाके में हुई करण बाल्मीकि की हत्या के मामले में आरोपी रोमी उर्फ गिर्राज पालवे को उम्र कैद की सजा सुनाई है उस पर ₹6000 का अर्थदंड भी लगाया गया है शराब के नशे में दोनों दोस्तों में झगड़ा हुआ था इसके बाद रोमी ने करण के सिर पर लकड़ी की फंटी से वार कर हत्या कर दी थी।


Body:खास बात यह है कि इस मामले में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था लेकिन घटना के 1 दिन पहले यानी 20 अक्टूबर 2018 को मृतक करण बाल्मीकि की मां लक्ष्मी देवी अपने बेटे को ढूंढने पहुंची तो वह उसे माता के मंदिर के नजदीक सोनू बाथम रोमी उर्फ गिर्राज के साथ शराब पीता देखा था उसने कुछ ही देर में घर आने की बात कही थी इसके बाद उसकी मां लक्ष्मी देवी घर चली गई थी सुबह उसकी लाश मौके पर पड़ी थी लेकिन चेहरा छुपाए जाने की कोशिश में उसको जला दिया गया था


Conclusion:लेकिन मृतक की मां ने करण को उसके कपड़ों से पहचान लिया न्यायालय ने लक्ष्मी देवी के बयान को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जिसमें उसने सोनू करण और गिर्राज को एक साथ शराब पीते हुए देखा था बाद में सोनू बाथम भी सरकारी गवाह बन गया उसने बताया कि शराब पीने के बाद वह अपने घर चला गया था जबकि करण और गिर्राज वहीं बैठे रह गए थे । मौके पर अंतिम रूप से देखे गए गिर्राज उर्फ रोमी को न्यायालय ने दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया ।
बीएम श्रीवास्तव लोक अभियोजक जिला न्यायालय ग्वालियर
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