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271 नर्सिंग कॉलेजों को झटका: हाईकोर्ट ने 10 सदस्यीय कमेटी गठन के दिए आदेश - ग्वालियर हाइकोर्ट बेंच

ग्वालियर चंबल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजों (nursing colleges in gwalior region) को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से झटका लगा है. हाईकोर्ट में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर 10 सदस्य कमेटी के गठन का आदेश दिया है.

gwalior high court bench
ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच
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Published : Jan 24, 2022, 6:02 PM IST

ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब फिर ग्वालियर चंबल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजों (nursing colleges in gwalior region) को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से झटका लगा है. हाईकोर्ट में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर 10 सदस्य कमेटी के गठन का आदेश दिया है. साथ ही कमेटी को अपनी रिपोर्ट 2 महीने में जमा करनी होगी.

271 नर्सिंग कॉलेजों को लगा झटका

सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका
प्राइवेट नर्सिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन ऑल इंडिया ने याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच को ट्रांसफर कर दिया था. हरिओम नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्यता पर सवाल खड़े किए थे.

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याचिका में कहा गया था कि नियमानुसार हर नर्सिंग कॉलेज के पास स्वयं का 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं है. यहां तक की अस्पतालों में प्रशिक्षित स्टाफ और डॉक्टर भी नहीं है. हाईकोर्ट ने सभी छह जिलों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण के लिए आयोग बनाने का आदेश दिया. इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मामले को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच भेज दिया था. जिसके बाद आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं.

ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब फिर ग्वालियर चंबल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजों (nursing colleges in gwalior region) को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से झटका लगा है. हाईकोर्ट में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर 10 सदस्य कमेटी के गठन का आदेश दिया है. साथ ही कमेटी को अपनी रिपोर्ट 2 महीने में जमा करनी होगी.

271 नर्सिंग कॉलेजों को लगा झटका

सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका
प्राइवेट नर्सिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन ऑल इंडिया ने याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच को ट्रांसफर कर दिया था. हरिओम नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्यता पर सवाल खड़े किए थे.

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याचिका में कहा गया था कि नियमानुसार हर नर्सिंग कॉलेज के पास स्वयं का 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं है. यहां तक की अस्पतालों में प्रशिक्षित स्टाफ और डॉक्टर भी नहीं है. हाईकोर्ट ने सभी छह जिलों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण के लिए आयोग बनाने का आदेश दिया. इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मामले को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच भेज दिया था. जिसके बाद आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं.

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