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नाबालिग के साथ कुकर्म कर हत्या करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

बालक के साथ कुकर्म के बाद जघन्य हत्या करने वाले 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है.

नाबालिग के साथ कुकर्म कर हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी
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Published : Jul 7, 2019, 12:01 AM IST

ग्वालियर| विशेष अदालत ने बालक के साथ कुकर्म के बाद जघन्य हत्या करने वाले 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपियों को तीन अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है और 8 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया है.

नाबालिग के साथ कुकर्म कर हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी

29 अप्रैल 2017 की रात बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के बरा गांव में आयोजित एक शादी समारोह में 10 साल का बालक गया था. जहां से दोनों आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और खंडहर में उसके साथ कुकर्म किया. बालक ने जब इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को देने की बात कही तो आरोपी घबरा गया और उसने सबूत मिटाने के लिहाज से मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी. फिर पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया और गायब हो गए.

आरोपी की करतूत उस समय पता चला, जब उसे खून से सने अपने कपड़े धोते हुए महिला ने देख लिया. महिला की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की. जिसके बाद आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया. उसके खिलाफ अपहरण पॉक्सो एक्ट और हत्या का मामला चलाया गया.

ग्वालियर| विशेष अदालत ने बालक के साथ कुकर्म के बाद जघन्य हत्या करने वाले 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपियों को तीन अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है और 8 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया है.

नाबालिग के साथ कुकर्म कर हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी

29 अप्रैल 2017 की रात बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के बरा गांव में आयोजित एक शादी समारोह में 10 साल का बालक गया था. जहां से दोनों आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और खंडहर में उसके साथ कुकर्म किया. बालक ने जब इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को देने की बात कही तो आरोपी घबरा गया और उसने सबूत मिटाने के लिहाज से मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी. फिर पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया और गायब हो गए.

आरोपी की करतूत उस समय पता चला, जब उसे खून से सने अपने कपड़े धोते हुए महिला ने देख लिया. महिला की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की. जिसके बाद आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया. उसके खिलाफ अपहरण पॉक्सो एक्ट और हत्या का मामला चलाया गया.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय की पास्को एक्ट अदालत ने बालक की दुष्कर्म के बाद जघन्य हत्या करने वाले आरोपी योगेश और जोगेश नाथ को फांसी की सजा से दंडित किया है उसे तीन अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है और 8000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।


Body:दरअसल बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के बरा गांव में आयोजित एक शादी समारोह में 10 साल का बालक निमंत्रण खाने गया था। घटना 29 अप्रैल 2017 की रात की है बालक का पड़ोसी योगेश और जोगेश नाथ उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और खंडहर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया बालक द्वारा योगेश की करतूत को अपने माता पिता को बताये जाने की बात सुनकर योगेश घबरा गया और उसने सबूत मिटाने के लिहाज से मासूम बालक की गला घोटकर हत्या कर दी। फिर पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया और गायब हो गया।


Conclusion:लेकिन किसी और की शर्ट पहन कर वारदात को अंजाम देने वाले योगेश की करतूत उस समय सामने आ गई जब एक महिला ने उसे खून से सने अपने कपड़े धोते देखा। महिला की सूचना पर पुलिस ने योगेश को पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ करने पर योगेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया उसके खिलाफ अपहरण पास्को एक्ट और हत्या का अभियोग चलाया गया तीनों ही धाराओं में उसे सजा हुई है हत्या में योगेश को एडीजे कोर्ट की न्यायाधीश अर्चना सिंह ने फांसी की सजा सुनाई है और अलग-अलग धाराओं में 8000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। आरोपी फिलहाल ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद है ।1 साल के भीतर एडीजे कोर्ट का यह दूसरा बड़ा फैसला है पिछले साल इन्हीं दिनों एडीजे अर्चना सिंह ने जितेंद्र कुशवाहा दुष्कर्मी को बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के अपराध में फांसी की सजा से दंडित किया था।
बाइट अनिल मिश्रा... शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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