ग्वालियर| विशेष अदालत ने बालक के साथ कुकर्म के बाद जघन्य हत्या करने वाले 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपियों को तीन अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है और 8 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया है.
29 अप्रैल 2017 की रात बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के बरा गांव में आयोजित एक शादी समारोह में 10 साल का बालक गया था. जहां से दोनों आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और खंडहर में उसके साथ कुकर्म किया. बालक ने जब इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को देने की बात कही तो आरोपी घबरा गया और उसने सबूत मिटाने के लिहाज से मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी. फिर पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया और गायब हो गए.
आरोपी की करतूत उस समय पता चला, जब उसे खून से सने अपने कपड़े धोते हुए महिला ने देख लिया. महिला की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की. जिसके बाद आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया. उसके खिलाफ अपहरण पॉक्सो एक्ट और हत्या का मामला चलाया गया.