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एक हफ्ते में हत्या के आरोपी को पकड़े SP, वरना होगी कार्रवाई: HC - gwalior high court update news

2019 में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. इस संबंध में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसपी को आदेश दिए है कि आरोपियों के खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी करें. यदि ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस अधीक्षक के खिलाफ हाईकोर्ट कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा.

Gwalior High Court
ग्वालियर हाईकोर्ट
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Published : Jul 18, 2021, 10:07 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गुना के पुलिस अधीक्षक को हत्या के एक मामले में कार्रवाई कर कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं. एक हफ्ते में यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो कोर्ट पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. दरअसल पिछले साल 19 जुलाई को जमीन के विवाद में फतेहगढ़ के मुजफ्फर खान पर बद्रीलाल भील, लक्ष्मण सिंह, सुनील और उसके साथियों ने प्राण घातक हमला कर दिया था. गंभीर हालत में मुजफ्फर खान को गुना के अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी अगले ही दिन मौत हो गई थी.

हाईकोर्ट ने एसपी को कार्रवाई करने के दिए आदेश

हाई कोर्ट ने एसपी से मांगा जवाब

इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपी बनाए थे, लेकिन एक साल बाद भी फतेहगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. हत्या जैसे संगीन मामले में पुलिस की लापरवाही के चलते मृतक के भाई फारुख खान ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें पिछले दिनों एसपी से स्पष्टीकरण मांगा गया था. याचिका में कुछ फोटोग्राफ कोर्ट को उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें फरार आरोपी पुलिस के सामने ही घूमते फिरते दिख रहे थे. इसे लेकर हाईकोर्ट ने एसपी से जवाब मांगा.

This evidence presented in court
कोर्ट में पेश हुए ये सबूत

कोरोना से हुई मौतों के डेथ सर्टिफिकेट पर कारण उल्लेख नहीं कर रही सरकार, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

हाईकोर्ट कर सकता है पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई

11 जून को एसपी से स्पष्टीकरण में कहा गया कि इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि फरार आरोपियों पर पुलिस ने 2- 2 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. लेकिन अन्य फरार आरोपियों के खिलाफ उनकी अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई नहीं की गई. आखिरकार हाईकोर्ट ने कहा कि गुना पुलिस अधीक्षक 1 सप्ताह के भीतर सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार करें, जो आरोपी पकड़ में नहीं आते हैं, उनके खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी करें. यदि ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस अधीक्षक के खिलाफ हाईकोर्ट कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गुना के पुलिस अधीक्षक को हत्या के एक मामले में कार्रवाई कर कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं. एक हफ्ते में यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो कोर्ट पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. दरअसल पिछले साल 19 जुलाई को जमीन के विवाद में फतेहगढ़ के मुजफ्फर खान पर बद्रीलाल भील, लक्ष्मण सिंह, सुनील और उसके साथियों ने प्राण घातक हमला कर दिया था. गंभीर हालत में मुजफ्फर खान को गुना के अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी अगले ही दिन मौत हो गई थी.

हाईकोर्ट ने एसपी को कार्रवाई करने के दिए आदेश

हाई कोर्ट ने एसपी से मांगा जवाब

इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपी बनाए थे, लेकिन एक साल बाद भी फतेहगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. हत्या जैसे संगीन मामले में पुलिस की लापरवाही के चलते मृतक के भाई फारुख खान ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें पिछले दिनों एसपी से स्पष्टीकरण मांगा गया था. याचिका में कुछ फोटोग्राफ कोर्ट को उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें फरार आरोपी पुलिस के सामने ही घूमते फिरते दिख रहे थे. इसे लेकर हाईकोर्ट ने एसपी से जवाब मांगा.

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हाईकोर्ट कर सकता है पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई

11 जून को एसपी से स्पष्टीकरण में कहा गया कि इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि फरार आरोपियों पर पुलिस ने 2- 2 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. लेकिन अन्य फरार आरोपियों के खिलाफ उनकी अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई नहीं की गई. आखिरकार हाईकोर्ट ने कहा कि गुना पुलिस अधीक्षक 1 सप्ताह के भीतर सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार करें, जो आरोपी पकड़ में नहीं आते हैं, उनके खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी करें. यदि ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस अधीक्षक के खिलाफ हाईकोर्ट कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा.

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