ग्वालियर। हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने महिला मजदूर के प्लाट के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में 10 थाना प्रभारी रहे पुलिस अफसरों को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में पुलिस अफसरों से ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद भी मामले में FIR दर्ज करने में देरी और जांच रिपोर्ट पेश नहीं करने को लेकर जवाब मांगा है. जिसकी सुनवाई अगले हफ्ते होगी.
मजदूर महिला कमलाबाई हाउसिंग बोर्ड में मिले प्लाट को 2002 में हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी अतर सिंह ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके एयरफोर्स के कर्मचारी को बेच दिया था. इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में की. वहां कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने 2010 में परिवाद दायर किया, जिस पर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे.
मामले में 26 जुलाई 2019 को FIR दर्ज की गई. इस पर ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज करने में देरी की साथ ही 5 सालों में जांच रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई, जिसको गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पदस्थ रहे अधिकारियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब तलब किया है.