ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अब तक कई आरोपियों को पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है, लेकिन लोगों को पौधा लगाने में पसीना आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास 100 पौधे लगाने के लिए जमीन नहीं है. इसके अलावा 100 पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाना, जिसके लिए उनके पास पैसा भी नहीं है, अब हाईकोर्ट ने पौधों की संख्या कम की है. लोगों को पेड़ लगाने के लिए वन विभाग की मदद लेने को कहा जा रहा है.
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच द्वारा पिछले डेढ़ साल में करीब 2,000 से ज्यादा पेड़ लगाने की शर्त पर जेल में बंद लोगों को जमानत पर रिहा किया गया है. लोगों को पेड़ लगाने के बाद उन्हें ट्री गार्ड से कवर कर सरकारी वकीलों से मानिटरिंग कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ऐसे बेहद कम मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पौधारोपण किया है.
लोगों को पौधे लगाने के लिए जगह मुहैया नहीं हो पा रही है. एक ट्री गार्ड की कीमत 600 रुपये है. ऐसे में सौ पेड़ों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. कुछ मामलों में घटनास्थल पर ही पेड़ लगाने के आदेश दिए गए हैं. यदि घटनास्थल सैकड़ों किलोमीटर दूर है तो वहां आरोपी के जाने से विवाद की स्थिति बन सकती है और पौधों की नियमित देखभाल भी नहीं हो सकती है.