ETV Bharat / state

जौरा कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, नहीं होगी री पोलिंग

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुरैना के जौरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय की रिपोल कराने संबंधी रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित कर दिया है. लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की मांग पर री पोल नहीं होगा.

gwalior court
कोर्ट
author img

By

Published : Nov 9, 2020, 8:02 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुरैना के जौरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय की रिपोल कराने संबंधी रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित कर दिया है. लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की मांग पर री पोल नहीं होगा. हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी को स्वतंत्रता दी है कि वह इस मामले में अलग से चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं.

कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

दरअसल 3 नवंबर को हुए मतदान में कांग्रेस द्वारा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय ने 16 मतदान केंद्रों में फर्जी मतदान और बूथ कैपचरिंग होने का हवाला देते हुए री पोल कराए जाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि इन मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सकता है. इससे पहले 23 अक्टूबर को पंकज उपाध्याय ने करीब 5 दर्जन से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची मुरैना जिला प्रशासन को सौंपी थी. जिस पर जिला प्रशासन ने 38 मतदान केंद्रों को संवेदनशील पाया था और वहां अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था की थी.

इस मामले में चुनाव आयोग का हाईकोर्ट में कहना था कि वह प्रत्याशी के अभ्यावेदन का 6 नवंबर को ही निराकरण कर चुके हैं. कोर्ट का यह भी कहना था कि अभ्यावेदन निराकरण संबंधी रिपोर्ट प्रतिवादी को उपलब्ध कराई जाए. फ़िलहाल जौरा के कांग्रेस प्रत्याशी की री पोल संबंधी मांग पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुरैना के जौरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय की रिपोल कराने संबंधी रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित कर दिया है. लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की मांग पर री पोल नहीं होगा. हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी को स्वतंत्रता दी है कि वह इस मामले में अलग से चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं.

कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

दरअसल 3 नवंबर को हुए मतदान में कांग्रेस द्वारा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय ने 16 मतदान केंद्रों में फर्जी मतदान और बूथ कैपचरिंग होने का हवाला देते हुए री पोल कराए जाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि इन मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सकता है. इससे पहले 23 अक्टूबर को पंकज उपाध्याय ने करीब 5 दर्जन से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची मुरैना जिला प्रशासन को सौंपी थी. जिस पर जिला प्रशासन ने 38 मतदान केंद्रों को संवेदनशील पाया था और वहां अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था की थी.

इस मामले में चुनाव आयोग का हाईकोर्ट में कहना था कि वह प्रत्याशी के अभ्यावेदन का 6 नवंबर को ही निराकरण कर चुके हैं. कोर्ट का यह भी कहना था कि अभ्यावेदन निराकरण संबंधी रिपोर्ट प्रतिवादी को उपलब्ध कराई जाए. फ़िलहाल जौरा के कांग्रेस प्रत्याशी की री पोल संबंधी मांग पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.