ग्वालियर। जिन यू-ट्यूब चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, उनमें इंडियन लॉ, बीए जज, लॉ चक्र, लीगल अवेयरनेस, कोर्ट रूम, विपिन, अज्ञात एडवोकेट एवं अन्य यूट्यूब चैनल शामिल हैं. इन यू-ट्यूब चैनल्स द्वारा अलग-अलग नामों से अकाउंट बनाकर हाईकोर्ट के सीधे प्रसारण के वीडियो एडिट कर डाले जा रहे हैं. (Gwalior High Court News) (Tampering in live broadcast of High Court)
अपमानजनक शब्दों के उल्लेख पर आपत्ति : शिकायतकर्ता अधिवक्ता का आरोप है कि यू-ट्यूब चैनल में अपमानजनक शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है और कूटरचित वीडियो प्रसारित कर विधि विभाग के अलावा अन्य विभागों की छवि धूमिल की जा रही है. यह लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में जारी नियमों का उल्लंघन है.
पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग : शिकायतकर्ता ने कुछ यूट्यूब चैनल के स्क्रीनशॉट भी अपनी शिकायत के साथ विश्वविद्यालय पुलिस को पेश किए हैं और इनके खिलाफ धारा 188, 465, 469 भारतीय दंड विधान 65 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस ने इस आवेदन को अपनी विवेचना में ले लिया है और सभी यू-ट्यूब चैनल पर एफआईआर दर्ज कर ली है. शिकायतकर्ता अधिवक्ता ने इस मामले में पुलिस से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है. (Gwalior High Court News) (FIR against seven YouTube channels)