ग्वालियर। जिला सत्र न्यायालय ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाए गए साइकिल ट्रैक में घोटाले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए, जिला कलेक्टर, स्मार्ट सिटी सीईओ, ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
एक साल पहले ग्वालियर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सड़क किनारे बने फुटपाथ को हटाकर उसे साइकिल ट्रैक में तब्दील किया गया था, लेकिन चंद महीने बाद ही वो साइकिल ट्रैक को भी तोड़ दिया गया. इसको लेकर ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी, जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए थे कि वो इसे जिला सत्र न्यायालय में पेश करें. जिसके बाद अधिवक्ता द्वारा जिला सत्र न्यायालय में एक याचिका पेश की गई थी.
अधिवक्ता का कहना है कि जनता की गाढ़ी कमाई का इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दुरुपयोग किया गया है. यदि ट्रैक यातायात में बाधक था तो आखिर बनाया क्यों गया था. इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. इसकी जानकारी मांगी है. इसके साथ ही नगर निगम के लिए जो साइकिल खरीदी है उनके जवाब भी मांगे गए हैं.