ग्वालियर। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी और बजरंग दल के लोगों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला बताया था. जिसके बाद भाजपा समर्थित वकील ने मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. लेकिन कोर्ट ने वकील को स्वतंत्रता दी है कि, वो परिवाद दायर करने के लिए अपने बयान 23 अक्टूबर को कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं.
पिछले दिनों भिंड में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस सहित बजरंग दल को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. उसके खिलाफ वकील अवधेश तोमर ने जेएमएफसी कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया था. जिसमें दिग्विजय सिंह के खिलाफ सामाजिक विद्वेष फैलाने का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज देखने से पता चलता है कि इस मामले में न तो किसी आरोपी की शिनाख्त होनी है, न ही संपत्ति जब्त होना है और न तलाशी होनी है. ऐसी स्थिति में एफआईआर सीधे तौर पर दर्ज कराने का कोई औचित्य नहीं है.
कोर्ट ने वकील को स्वतंत्रता दी है कि वो 23 अक्टूबर को स्वयं और अपने साथियों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद चलाने के लिए बयान दर्ज करा सकता है.