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दिग्विजय सिंह के खिलाफ दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिया ये सुझाव

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भिंड में भाजपा और आरएसएस सहित बजरंग दल को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. जिसके बाद बीजेपी समर्थित वकील ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया है.

दिग्विजय सिंह के खिलाफ वकील की याचिका खारिज
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Published : Oct 1, 2019, 5:00 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 6:47 PM IST

ग्वालियर। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी और बजरंग दल के लोगों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला बताया था. जिसके बाद भाजपा समर्थित वकील ने मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. लेकिन कोर्ट ने वकील को स्वतंत्रता दी है कि, वो परिवाद दायर करने के लिए अपने बयान 23 अक्टूबर को कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं.

दिग्विजय सिंह के खिलाफ वकील की याचिका खारिज

पिछले दिनों भिंड में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस सहित बजरंग दल को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. उसके खिलाफ वकील अवधेश तोमर ने जेएमएफसी कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया था. जिसमें दिग्विजय सिंह के खिलाफ सामाजिक विद्वेष फैलाने का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज देखने से पता चलता है कि इस मामले में न तो किसी आरोपी की शिनाख्त होनी है, न ही संपत्ति जब्त होना है और न तलाशी होनी है. ऐसी स्थिति में एफआईआर सीधे तौर पर दर्ज कराने का कोई औचित्य नहीं है.

कोर्ट ने वकील को स्वतंत्रता दी है कि वो 23 अक्टूबर को स्वयं और अपने साथियों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद चलाने के लिए बयान दर्ज करा सकता है.

ग्वालियर। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी और बजरंग दल के लोगों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला बताया था. जिसके बाद भाजपा समर्थित वकील ने मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. लेकिन कोर्ट ने वकील को स्वतंत्रता दी है कि, वो परिवाद दायर करने के लिए अपने बयान 23 अक्टूबर को कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं.

दिग्विजय सिंह के खिलाफ वकील की याचिका खारिज

पिछले दिनों भिंड में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस सहित बजरंग दल को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. उसके खिलाफ वकील अवधेश तोमर ने जेएमएफसी कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया था. जिसमें दिग्विजय सिंह के खिलाफ सामाजिक विद्वेष फैलाने का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज देखने से पता चलता है कि इस मामले में न तो किसी आरोपी की शिनाख्त होनी है, न ही संपत्ति जब्त होना है और न तलाशी होनी है. ऐसी स्थिति में एफआईआर सीधे तौर पर दर्ज कराने का कोई औचित्य नहीं है.

कोर्ट ने वकील को स्वतंत्रता दी है कि वो 23 अक्टूबर को स्वयं और अपने साथियों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद चलाने के लिए बयान दर्ज करा सकता है.

Intro:ग्वालियर
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा और बजरंग दल के लोगों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने संबंधी बयान पर मामला दर्ज करने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है और भाजपा समर्थित अधिवक्ता की याचिका खारिज कर दी है। लेकिन कोर्ट ने वकील को स्वतंत्रता दी है कि वे परिवाद दायर करने के लिए अपने बयान 23 अक्टूबर को न्यायालय में दर्ज करा सकते हैं।Body:दरअसल पिछले दिनों भिंड में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस सहित बजरंग दल को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उसके खिलाफ अधिवक्ता अवधेश तोमर जेएमएफसी कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें दिग्विजय सिंह के खिलाफ सामाजिक विद्वेष फैलाने का मामला दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज देखने से पता चलता है कि इस मामले में ना तो किसी आरोपी की शिनाख्त होनी है ना ही संपत्ति जप्त होना है या तलाशी होनी है। ऐसी स्थिति में एफ आई आर सीधे तौर पर दर्ज कराने का कोई औचित्य नहीं है और उन्हें आवेदन को खारिज कर दिया।Conclusion:लेकिन कोर्ट ने अधिवक्ता को स्वतंत्रता दी है कि वह 23 अक्टूबर को स्वयं और अपने साथियों के साथ धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवार चलाने के लिए अपने बयान दर्ज करा सकते हैं गौरतलब है कि भिंड में दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त को भाजपा और बजरंग दल पर दुश्मन देश के लिए जासूसी करने का आरोप भी लगाया था
बाइट अवदेश तोमर.....याचिका कर्ता अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
Last Updated : Oct 1, 2019, 6:47 PM IST
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