ग्वालियर । हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में मेडिकल के छात्र रहे गुलाब सिंह माथुर की याचिका को खारिज कर दिया है. गुलाब के खिलाफ गजरा राजा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की थी, जिस पर गुलाब सिंह ने कोर्ट में याचिका लगाई थी. गुलाब सिंह का कहना था कि ट्रायल कोर्ट में CBI ने चालान पेश किया है, जो कई दिनों तक चलेगा. यदि गुलाब निर्दोष साबित हुआ, तो सुनवाई के दौरान निकले उसके कीमती समय का क्या होगा. CBI ने कोर्ट में बताया कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं.
दरअसल 2008 में गुलाब सिंह ने PMT परीक्षा में सोल्वर की मदद ली थी. गुलाब सिंह के खिलाफ झांसी रोड थाना में भी मामला दर्ज है. साथ ही व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में ग्वालियर के पुलिस थानों और CBI में कई मामले दर्ज हैं. झांसी रोड स्थित थाने में दर्ज मामले में आरोपी गुलाब सिंह माथुर का नाम था. गुलाब सिंह पर आरोप है कि उसने पीएमटी रैकेट से जुड़कर गलत तरीके से ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था. गुलाब सिंह माथुर के खिलाफ 2013 में SIT ने मामला दर्ज किया था. मामले की जांच बाद में CBI के हाथों में चली गई.
CBI ने इस मामले में गुलाब सिंह को लिप्त पाया, जिसके बाद हाल ही में उसके खिलाफ विशेष सीबीआई कोर्ट में चालान पेश किया गया है. गुलाब सिंह का कहना है कि कॉलेज के टर्मिनेशन को रद्द कर दिया जाए, नहीं तो केस कई साल तक चलने की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी. CBI ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत होने की बात कही है.