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3 साल बाद भी नहीं मिली अपहरण की गई नाबालिग, हाईकोर्ट ने CBI को सौंपा मामला - kidnapped Dalit minor

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड जिले के रौन इलाके से 3 साल पहले अपहरण की गई नाबालिग को खोजने की जिम्मेदारी CBI को सौंप दी है. वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई को 6 जनवरी तक नाबालिक को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है.

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नाबालिग के अपहरण का केस CBI को सौंपा गया
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Published : Dec 7, 2019, 7:43 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड के रौन इलाके से 3 साल पहले अपहरण की गई नाबालिग को खोजने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस नाबालिग के अपहरण के मामले के सभी दस्तावेज और केस डायरी सीबीआई को हैंड ओवर करे, जिसके बाद सीबीआई को आदेश दिया गया है कि 6 जनवरी तक नाबालिग को कोर्ट में पेश किया जाए.

नाबालिग के अपहरण का केस CBI को सौंपा गया

ये है पूरा मामला
बता दें भिंड कि रौन इलाके से फरवरी 2017 में 16 साल की नाबालिग का दो युवकों सत्येंद्र सिंह और वरुण पाल ने अपहरण कर लिया था, जब नाबालिग अपने परिजनों के साथ खरीदारी के लिए कस्बे में गई थी तभी आरोपियों ने कट्टे की नोक पर उसका अपहरण कर लिया था.

जिसके बाद पिता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट ने भिंड पुलिस और यूपी पुलिस को भी इस मामले में नोटिस जारी कर नाबालिग को पेश करने के आदेश दिए थे

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड के रौन इलाके से 3 साल पहले अपहरण की गई नाबालिग को खोजने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस नाबालिग के अपहरण के मामले के सभी दस्तावेज और केस डायरी सीबीआई को हैंड ओवर करे, जिसके बाद सीबीआई को आदेश दिया गया है कि 6 जनवरी तक नाबालिग को कोर्ट में पेश किया जाए.

नाबालिग के अपहरण का केस CBI को सौंपा गया

ये है पूरा मामला
बता दें भिंड कि रौन इलाके से फरवरी 2017 में 16 साल की नाबालिग का दो युवकों सत्येंद्र सिंह और वरुण पाल ने अपहरण कर लिया था, जब नाबालिग अपने परिजनों के साथ खरीदारी के लिए कस्बे में गई थी तभी आरोपियों ने कट्टे की नोक पर उसका अपहरण कर लिया था.

जिसके बाद पिता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट ने भिंड पुलिस और यूपी पुलिस को भी इस मामले में नोटिस जारी कर नाबालिग को पेश करने के आदेश दिए थे

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड के रौन इलाके से 3 साल पहले अगवा की गई दलित नाबालिग लड़की को खोजने की जवाबदेही सीबीआई को सौंपी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस लड़की के अपहरण का मामले की सभी दस्तावेज और केस डायरी सीबीआई को हैंड ओवर करे और सीबीआई 6 जनवरी तक लड़की को अदालत में कोर्ट में पेश करे।


Body:दरअसल भिंड के रोन इलाके से फरवरी 2017 में 16 साल की दलित नाबालिक लड़की का उस समय दो युवकों सत्येंद्र सिंह और अरुण पाल ने अपहरण कर लिया था जब वह अपने परिजनों के साथ खरीदारी के लिए कस्बे में गई थी। कट्टे की नोक पर अगवा की गई लड़की का जब कुछ पता नहीं चला तो लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने भिंड पुलिस और यूपी पुलिस को भी इस मामले में नोटिस जारी कर लड़की को पेश करने के आदेश दिए थे ।


Conclusion:लेकिन पुलिस सिर्फ लड़की को खोजने की बात कोर्ट में कहती रही पर उसे पेश नहीं कर सकी। कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि जब पुलिस लडकी को नहीं खोज सकी है तो क्यों ना मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिए जाए आखिरकार अब हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देशित किया है कि वह लड़की की तलाश करे और 6 जनवरी तक हर हालत में उसे कोर्ट के सामने पेश करे। बाइट योगेंद्र तोमर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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