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अवैध निर्माण को हटाए प्रशासन, नहीं तो 5 फरवरी को कोर्ट में होना पड़ेगा पेश: हाईकोर्ट - जनहित याचिका

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुरार के बड़ा गांव में पंचायत द्वारा निर्मित कराई गई मार्केट और दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि 5 फरवरी से पहले प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें.

Administration to remove illegal construction: High Court
अवैध निर्माण को हटाए प्रशासन: हाईकोर्ट
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Published : Jan 21, 2020, 5:34 PM IST

Updated : Jan 21, 2020, 6:40 PM IST

ग्वालियर । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुरार के बड़ा गांव में पंचायत द्वारा निर्मित कराई गई मार्केट और दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि 5 फरवरी से पहले प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे, अन्यथा उन्हें 5 फरवरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा.

अवैध निर्माण को हटाए प्रशासन: हाईकोर्ट


दरअसल बड़ा गांव में सरकारी चरागाह की जमीन पर पंचायत सरपंच और सचिव ने अवैध निर्माण कर लिया है. यहां दुकानें बनाई गई हैं और एक मार्केट को भी विकसित किया जा रहा है. लेकिन इसके लिए ना तो पंचायत विभाग से कोई अनुमति ली गई है और ना ही जिला प्रशासन को इसके बारे में कोई खबर है. इससे जुड़ी एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में पेश की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए पिछली दफा कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए थे.

ग्वालियर । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुरार के बड़ा गांव में पंचायत द्वारा निर्मित कराई गई मार्केट और दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि 5 फरवरी से पहले प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे, अन्यथा उन्हें 5 फरवरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा.

अवैध निर्माण को हटाए प्रशासन: हाईकोर्ट


दरअसल बड़ा गांव में सरकारी चरागाह की जमीन पर पंचायत सरपंच और सचिव ने अवैध निर्माण कर लिया है. यहां दुकानें बनाई गई हैं और एक मार्केट को भी विकसित किया जा रहा है. लेकिन इसके लिए ना तो पंचायत विभाग से कोई अनुमति ली गई है और ना ही जिला प्रशासन को इसके बारे में कोई खबर है. इससे जुड़ी एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में पेश की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए पिछली दफा कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए थे.

Intro:ग्वालियर
हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने मुरार के बड़ा गांव में पंचायत द्वारा निर्मित कराई गई मार्केट और दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि 5 फरवरी से पहले प्रशासन रिमूवल की कार्यवाही को सुनिश्चित करें अन्यथा उन्हें 5 फरवरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।


Body:दरअसल बड़ा गांव में सरकारी चरनोई की जमीन पर पंचायत सरपंच और सचिव ने अवैध निर्माण कर लिया है ।यहां दुकानें बनाई गई है और एक मार्केट को भी विकसित किया जा रहा है लेकिन इसके लिए ना तो पंचायत विभाग से कोई अनुमति ली गई है ना ही जिला प्रशासन को इसके बारे में कोई खबर है इससे जुड़ी एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में पेश की गई है जिस पर सुनवाई करते हुए पिछली दफा कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए थे।


Conclusion:कोर्ट ने कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ ही मौजूदा स्टेटस के बारे में जानकारी हासिल की थी लेकिन कंप्लायंस रिपोर्ट में मंगलवार को कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ उसने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि सरकारी जमीन पर नियम विरुद्ध तरीके से किए गए निर्माण को 5 फरवरी से पहले हटाए अन्यथा वे कोर्ट में पेश हों।
बाइट अवधेश तोमर.... याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
Last Updated : Jan 21, 2020, 6:40 PM IST
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