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नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगा 10 हजार का जुर्माना, शराब पीकर युवक चला रहा था स्कूटर

ग्वालियर में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत भारी भरकम जुर्माने की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक कारोबारी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

शराब पीकर युवक चला रहा था स्कूटर
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Published : Sep 21, 2019, 11:02 AM IST

ग्वालियर। ग्वालियर के जिला न्यायालय की जेएमएफसी कोर्ट ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक कारोबारी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवक को स्कूटर पर जाते हुए रोका और युवक के मुंह से बदबू आने पर पुलिस ने युवक का मेडिकल कराया जिसमें शराब की पुष्टि की गई थी.

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगा 10 हजार का जुर्माना


बता दें कि दाल बाजार में रहने वाले संजय जैन कारोबारी हैं वह अपने स्कूटर से बिजौली इलाके में कहीं जा रहे थे. वही 5 सितंबर की शाम को पुलिस चेकिंग के दौरान उन्हें रोका गया और साथ ही उनके मुंह से शराब की बदबू आने पर पुलिस ने पुछताछ कि और कारोबारी के कुछ भी ना बताने से इंकार करने पर उसकी मेडिकल जांच कराई गई, जिसके बाद शराब पीने की पुष्टि की गई.


वहीं पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में समरी पेश कर दी. जिसके आधार पर जेएमएफसी कोर्ट ने संजय जैन पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. जिसे संजय जैन ने न्यायालय में जमा भी कर दिया है, लेकिन पिछले 3 दिनों में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत भारी भरकम जुर्माने की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है.

ग्वालियर। ग्वालियर के जिला न्यायालय की जेएमएफसी कोर्ट ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक कारोबारी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवक को स्कूटर पर जाते हुए रोका और युवक के मुंह से बदबू आने पर पुलिस ने युवक का मेडिकल कराया जिसमें शराब की पुष्टि की गई थी.

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगा 10 हजार का जुर्माना


बता दें कि दाल बाजार में रहने वाले संजय जैन कारोबारी हैं वह अपने स्कूटर से बिजौली इलाके में कहीं जा रहे थे. वही 5 सितंबर की शाम को पुलिस चेकिंग के दौरान उन्हें रोका गया और साथ ही उनके मुंह से शराब की बदबू आने पर पुलिस ने पुछताछ कि और कारोबारी के कुछ भी ना बताने से इंकार करने पर उसकी मेडिकल जांच कराई गई, जिसके बाद शराब पीने की पुष्टि की गई.


वहीं पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में समरी पेश कर दी. जिसके आधार पर जेएमएफसी कोर्ट ने संजय जैन पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. जिसे संजय जैन ने न्यायालय में जमा भी कर दिया है, लेकिन पिछले 3 दिनों में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत भारी भरकम जुर्माने की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय की जेएमएफसी कोर्ट ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक कारोबारी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। पुलिस चेकिंग के दौरान इस कारोबारी को स्कूटर पर जाते हुए रोका गया था ।मुंह से बदबू आने पर पुलिस ने युवक का मेडिकल कराया जिसमें शराब की पुष्टि की गई थी।


Body:दरअसल दाल बाजार में रहने वाले संजय जैन कारोबारी है वह अपने स्कूटर पर बिजौली इलाके में कहीं जा रहे थे। 5 सितंबर को शाम के वक्त उन्हें पुलिस चेकिंग में रोका गया। तब चेकिंग स्टाफ को उनके मुंह से शराब की गंध आई पूछने पर कारोबारी ने कुछ भी बताने से इनकार किया बाद में उसका मेडिकल कराया गया जिसमें शराब पीने की पुष्टि की गई। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने कोर्ट में समरी पेश कर दी।


Conclusion:पुलिस द्वारा पेश की गई समरी के आधार पर जेएमएफसी कोर्ट ने संजय जैन पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। जिसे उसने न्यायालय में जमा भी कर दिया गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत भारी भरकम जुर्माने की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है।
बाइट अजय शर्मा एडीपीओ जिला न्यायालय ग्वालियर
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