ग्वालियर। ग्वालियर के जिला न्यायालय की जेएमएफसी कोर्ट ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक कारोबारी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवक को स्कूटर पर जाते हुए रोका और युवक के मुंह से बदबू आने पर पुलिस ने युवक का मेडिकल कराया जिसमें शराब की पुष्टि की गई थी.
बता दें कि दाल बाजार में रहने वाले संजय जैन कारोबारी हैं वह अपने स्कूटर से बिजौली इलाके में कहीं जा रहे थे. वही 5 सितंबर की शाम को पुलिस चेकिंग के दौरान उन्हें रोका गया और साथ ही उनके मुंह से शराब की बदबू आने पर पुलिस ने पुछताछ कि और कारोबारी के कुछ भी ना बताने से इंकार करने पर उसकी मेडिकल जांच कराई गई, जिसके बाद शराब पीने की पुष्टि की गई.
वहीं पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में समरी पेश कर दी. जिसके आधार पर जेएमएफसी कोर्ट ने संजय जैन पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. जिसे संजय जैन ने न्यायालय में जमा भी कर दिया है, लेकिन पिछले 3 दिनों में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत भारी भरकम जुर्माने की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है.