ग्वालियर। जिला न्यायालय ने ब्यूटीशियन को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी इरफान खान को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है, इरफान पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.
मामला 20 मार्च 2014 का है, जब बहोड़ापुर क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक युवती को इरफान अपनी बहन को शादी के लिए तैयार करने का कहकर अपने साथ ले गया था. जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, साथ ही उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर लंबे समय तक ब्लैकमेल भी किया था और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका कई बार शारीरिक शोषण किया.
आरोपी की प्रताड़ना से परेशान युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया था. जहां कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 10000 रुपए जुर्माना भी लगाया है.