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ब्यूटीशियन के रेपिस्ट को 10 साल की जेल, MMS दिखाकर कर रहा था ब्लैकमेल

ग्वालियर में एक ब्यूटीशियन से दुष्कर्म करने वाले दोषी को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है.

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ब्यूटीशियन से दुष्कर्म के मामले में 10 की जेल
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Published : Dec 18, 2019, 7:11 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने ब्यूटीशियन को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी इरफान खान को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है, इरफान पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

रेपिस्ट को 10 साल की सजा

मामला 20 मार्च 2014 का है, जब बहोड़ापुर क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक युवती को इरफान अपनी बहन को शादी के लिए तैयार करने का कहकर अपने साथ ले गया था. जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, साथ ही उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर लंबे समय तक ब्लैकमेल भी किया था और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका कई बार शारीरिक शोषण किया.

आरोपी की प्रताड़ना से परेशान युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया था. जहां कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 10000 रुपए जुर्माना भी लगाया है.

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने ब्यूटीशियन को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी इरफान खान को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है, इरफान पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

रेपिस्ट को 10 साल की सजा

मामला 20 मार्च 2014 का है, जब बहोड़ापुर क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक युवती को इरफान अपनी बहन को शादी के लिए तैयार करने का कहकर अपने साथ ले गया था. जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, साथ ही उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर लंबे समय तक ब्लैकमेल भी किया था और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका कई बार शारीरिक शोषण किया.

आरोपी की प्रताड़ना से परेशान युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया था. जहां कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 10000 रुपए जुर्माना भी लगाया है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय ने एक ब्यूटीशियन से बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी इरफान खान को 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है उस पर 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने आरोपी को केंद्रीय कारागार भेज दिया है।


Body:अभियोजन के मुताबिक बहोड़ापुर क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली एक युवती को वहीं रहने वाला इरफान खान अपनी बहन को शादी के लिए तैयार करने का बहाना लेकर अपने घर ले गया था । जहां उसने युवती को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका मोबाइल से वीडियो भी बना लिया इसी मोबाइल के वीडियो के आधार पर आरोपी इरफान खान उसका लगभग 1 साल तक ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करता रहा।


Conclusion:परेशान होकर युवती ने पुलिस में शिकायत की पुलिस ने युवती की। शिकायत पर इरफान खान के खिलाफ दुष्कर्म ब्लैक मेलिंग और धमकाने का मामला दर्ज किया था उसके खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया जहां कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया और 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बाइट अभय पाटिल... शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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