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डिंडौरी में 18 मई तक टोटल लॉकडाउन, कलेक्टर के आदेश

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन घोषित किया गया है. इसी कड़ी में डिंडौरी जिले के कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज से 18 मई सुबह 8 बजे तक टोटल लॉकडाउन घेषित किया है.

Total lockdown till May 18 in Dindori district
डिंडौरी जिले में 18 मई तक टोटल लॉकडाउन
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Published : May 16, 2020, 10:54 PM IST

डिंडोरी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देशभर में लॉगडाउन घोषित किया गया है. इसी कड़ी में डिंडोरी जिले के कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज से 18 मई सुबह 8 बजे तक टोटल लॉकडाउन घेषित किया है. आदेश के मुताबिक जिले की सभी सीमाएं आज दोपहर 1 बजे से टोटल सील कर दी गई हैं.

Order issued by Dindori Collector
डिंडोरी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश

दरअसल, डिंडोरी कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है. आदेश के मुताबिक जिले में दोपहर 1 बजे से 18 मई सुबह 8 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा. इस अवधि में किसी भी व्यक्ति राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, सुरक्षा, बिजली, पानी की सेवा में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर किसी को भी अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है. जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी. किसी भी माध्यम से सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा.

Total lockdown till May 18 in Dindori district
डिंडौरी जिले में 18 मई तक टोटल लॉकडाउन

सोशल डिंस्टेंशिंग का पालन करते हुए सभी बैंक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, गैस, पीडीएस, अत्यावश्यक वाहन सेवा, राईस मिल, दूध, कृषि संबंधी कार्य, चना, मसूर, गेहूं, उपार्जन, खाद, बीज और कीटनाशक दुकान, ग्रामीण विकास की एजेंसी द्वारा अनुमत निर्माण कार्य को छोडकर समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

डिंडोरी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देशभर में लॉगडाउन घोषित किया गया है. इसी कड़ी में डिंडोरी जिले के कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज से 18 मई सुबह 8 बजे तक टोटल लॉकडाउन घेषित किया है. आदेश के मुताबिक जिले की सभी सीमाएं आज दोपहर 1 बजे से टोटल सील कर दी गई हैं.

Order issued by Dindori Collector
डिंडोरी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश

दरअसल, डिंडोरी कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है. आदेश के मुताबिक जिले में दोपहर 1 बजे से 18 मई सुबह 8 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा. इस अवधि में किसी भी व्यक्ति राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, सुरक्षा, बिजली, पानी की सेवा में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर किसी को भी अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है. जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी. किसी भी माध्यम से सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा.

Total lockdown till May 18 in Dindori district
डिंडौरी जिले में 18 मई तक टोटल लॉकडाउन

सोशल डिंस्टेंशिंग का पालन करते हुए सभी बैंक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, गैस, पीडीएस, अत्यावश्यक वाहन सेवा, राईस मिल, दूध, कृषि संबंधी कार्य, चना, मसूर, गेहूं, उपार्जन, खाद, बीज और कीटनाशक दुकान, ग्रामीण विकास की एजेंसी द्वारा अनुमत निर्माण कार्य को छोडकर समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

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