ETV Bharat / state

कमलनाथ को आजीवन कारावास की सजा, दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला

देवास जिला अदालत ने दोहरे हत्याकांड के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी कमलनाथ और आनंदीनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
author img

By

Published : Nov 19, 2019, 10:13 PM IST

देवास। दोहरे हत्याकांड के एक मामले में देवास जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपी आपस में सगे भाई हैं. जिनमे एक का नाम आनंदीनाथ तो दूसरे का नाम कमलनाथ है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ- साथ 12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

कमलनाथ को आजीवन कारावास की सजा


कोर्ट ने डबल मर्डर के इस मामले में दोनों सगे भाई आनंदनाथ और कमलनाथ को दोषी पाया. दोनों सगे भाई छेड़खानी के एक मामले की शिकायत आरोपी के पिता से करने पहुंचे, जहां पर आरोपी का मौसा भी पहुंच गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि आनंदीनाथ और कमलनाथ ने मिलकर छेड़खानी के मामले में आरोपी राहुल के पिता और उसके मौसा की चाकू और सब्बल से मारकर हत्या कर दी.


इस पूरे मामले का शुरूआत छेड़खानी के एक मामले से हुई, आरोपी राहुल एक घर में युवती के साथ छेड़खानी की नीयत से घुसा था, इसी दौरान घर के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर राहुल मौके से भाग गया, राहुल का पीछा करते हुए आनंदीनाथ और कमलनाथ उसके घर पहुंचे, जहां विवाद बढ़ने पर दोनों ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया.

देवास। दोहरे हत्याकांड के एक मामले में देवास जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपी आपस में सगे भाई हैं. जिनमे एक का नाम आनंदीनाथ तो दूसरे का नाम कमलनाथ है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ- साथ 12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

कमलनाथ को आजीवन कारावास की सजा


कोर्ट ने डबल मर्डर के इस मामले में दोनों सगे भाई आनंदनाथ और कमलनाथ को दोषी पाया. दोनों सगे भाई छेड़खानी के एक मामले की शिकायत आरोपी के पिता से करने पहुंचे, जहां पर आरोपी का मौसा भी पहुंच गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि आनंदीनाथ और कमलनाथ ने मिलकर छेड़खानी के मामले में आरोपी राहुल के पिता और उसके मौसा की चाकू और सब्बल से मारकर हत्या कर दी.


इस पूरे मामले का शुरूआत छेड़खानी के एक मामले से हुई, आरोपी राहुल एक घर में युवती के साथ छेड़खानी की नीयत से घुसा था, इसी दौरान घर के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर राहुल मौके से भाग गया, राहुल का पीछा करते हुए आनंदीनाथ और कमलनाथ उसके घर पहुंचे, जहां विवाद बढ़ने पर दोनों ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया.

Intro:देवास-दोहरे हत्याकांड में जिला कोर्ट फैसला....

सभी आरोपियों को आजीवन कारावास.....

ग्राम नकलन में हुआ था दोहरा हत्याकांड .......

दोनो सगे भाई आरोपी आनंदी नाथ व कमलनाथ को आजीवन कारावास......Body:देवास-विजयगंज मंडी के पास नकलन गांव में छेड़छाड़ की आशंका में 2 लोगों की हत्त्या मामले में
जिला कोर्ट ने दो सगे भाई आरोपी कमलनाथ और आनन्दीनाथ को धारा 302 में आजीवन कारावास, 10000 जुर्माना व धारा 307 में 2000 जुर्माने की सजा सुनाई।दरअसल 15 मई 2018 को विजयगंज मंडी के पास ग्राम नकलन में मृतक दो साढू भाइयों राधेश्याम और इंदर सिंह की सबल और चाकू मारकर आरोपी कमलनाथ और आनंदी नाथ जो कि दोनों सगे भाई हैं ने हत्या कर दी थी।गांव नकलन में छेड़छाड़ की नीयत से राहुल नामक युवक एक घर में घुसा था तभी अन्य घर वाले आ गए। यह देख वह फरार हो गया।परिवार में इस पर आपत्ति ली तो राहुल का पिता राधेश्याम नायक वहां पहुंचा। यहां कमल नाथ ने राधेश्याम के सामने उसके बेटे राहुल की हरकत पर आपत्ति जताई थी। इस पर दोनों में बहस भी हुई तब कमल का भाई आनंदी आ गया। विवाद बढ़ते देख गांव में मिलने आया हुआ राधेश्याम का साड़ू भाई इंदरसिंह निवासी मोहम्मदखेड़ा भी बीचबचाव करने पहुंच गया। इसके बाद कमल और आनंदी ने मिलकर दोनों साड़ू भाईयों राधेश्याम और इंदरसिंह पर सब्बल और चाकू से हमला कर दिया। इंदरसिंह की मौके पर मौत हो गई जबकि राधेश्याम ने उज्जैन के जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।इसी मामले में जिला कोर्ट ने दो सगे भाई आरोपी कमलनाथ और आनन्दीनाथ को धारा 302 में आजीवन कारावास, 10000 जुर्माना व धारा 307 में 2000 जुर्माने की सजा सुनाई।Conclusion:देवास-दोहरे हत्याकांड में जिला कोर्ट फैसला....

सभी आरोपियों को आजीवन कारावास.....

ग्राम नकलन में हुआ था दोहरा हत्याकांड .......

दोनो सगे भाई आरोपी आनंदी नाथ व कमलनाथ को आजीवन कारावास......
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.