ग्वालियर। अमृत योजना के तहत दतिया शहर में बिछाई जा रही सीवर और वाटर सप्लाई की लाइन के कार्य में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है. इस पूरे मामले को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को निर्माण कार्यों को खुद निरीक्षण करने और पूरे मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.
दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दतिया जिला प्रशासन को कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए था. जिस पर जिला प्रशासन ने कहा है कि, 'बारिश के कारण सड़कों के पुनर्निर्माण में कुछ व्यवधान आया था, लेकिन अब सड़कों को दुरुस्त किए जाने का काम जारी है'. जिला प्रशासन के इस दावे की पुष्टि के लिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को पांच फरवरी से पहले खुद निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं.
दतिया के रहने वासे अब्दुल सलीम कुरैशी ने कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी. जिसमें पाइपलाइन बिछाने के बाद नियमानुसार सड़क की खुदाई नहीं करने और खुदाई के बाद सड़क नहीं सुधारने की शिकायत की गई थी.