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अमृत योजना में अनियमितता का मामला, HC ने याचिकाकर्ता के वकील को दिया निरीक्षण करने का आदेश - Will inspect the repair work himself

दतिया में अमृत योजना के तहत बिछाई जा रही सीवरलाइन में अनियमितता का मामला सामने आया है, इस मामले को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई, जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को निर्माण कार्य का खुद निरीक्षण करने और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

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सीवरलाइन बिछाने में अनियमितता पर कोर्ट के निर्देश
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Published : Jan 21, 2020, 7:05 PM IST

ग्वालियर। अमृत योजना के तहत दतिया शहर में बिछाई जा रही सीवर और वाटर सप्लाई की लाइन के कार्य में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है. इस पूरे मामले को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को निर्माण कार्यों को खुद निरीक्षण करने और पूरे मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

सीवरलाइन बिछाने में अनियमितता पर कोर्ट के निर्देश

दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दतिया जिला प्रशासन को कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए था. जिस पर जिला प्रशासन ने कहा है कि, 'बारिश के कारण सड़कों के पुनर्निर्माण में कुछ व्यवधान आया था, लेकिन अब सड़कों को दुरुस्त किए जाने का काम जारी है'. जिला प्रशासन के इस दावे की पुष्टि के लिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को पांच फरवरी से पहले खुद निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं.

दतिया के रहने वासे अब्दुल सलीम कुरैशी ने कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी. जिसमें पाइपलाइन बिछाने के बाद नियमानुसार सड़क की खुदाई नहीं करने और खुदाई के बाद सड़क नहीं सुधारने की शिकायत की गई थी.

ग्वालियर। अमृत योजना के तहत दतिया शहर में बिछाई जा रही सीवर और वाटर सप्लाई की लाइन के कार्य में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है. इस पूरे मामले को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को निर्माण कार्यों को खुद निरीक्षण करने और पूरे मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

सीवरलाइन बिछाने में अनियमितता पर कोर्ट के निर्देश

दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दतिया जिला प्रशासन को कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए था. जिस पर जिला प्रशासन ने कहा है कि, 'बारिश के कारण सड़कों के पुनर्निर्माण में कुछ व्यवधान आया था, लेकिन अब सड़कों को दुरुस्त किए जाने का काम जारी है'. जिला प्रशासन के इस दावे की पुष्टि के लिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को पांच फरवरी से पहले खुद निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं.

दतिया के रहने वासे अब्दुल सलीम कुरैशी ने कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी. जिसमें पाइपलाइन बिछाने के बाद नियमानुसार सड़क की खुदाई नहीं करने और खुदाई के बाद सड़क नहीं सुधारने की शिकायत की गई थी.

Intro:ग्वालियर
दतिया में अमृत योजना के तहत शहर में बिछाई जा रही सीवर और वाटर सप्लाई की लाइन को लेकर लगाई गई जनहित याचिका में मंगलवार को सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दतिया जिला प्रशासन को कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।


Body:जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बारिश के कारण सड़कों के पुनर्निर्माण में कुछ व्यवधान आया था लेकिन अब सात सड़कों को दुरुस्त किए जाने की कार्यवाही जारी है। कोर्ट ने दतिया जिला प्रशासन के दावे की पुष्टि के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देशित किया है कि वे दतिया जाकर सीवर लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत का काम खुद निरीक्षण कर देखें। सड़क की गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता हो तो उसे भी कोर्ट को बताया जाए।


Conclusion:दरअसल दतिया के अब्दुल सलीम कुरैशी ने एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि अमृत योजना के तहत सड़कों को तो खोद दिया गया लेकिन उन्हें दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। जबकि नियम है कि ढाई सौ मीटर सड़क खोदने के बाद उसमें पाइपलाइन और सीवर लाइन डाली जाती है बाद में इस सड़क को दुरुस्त करने के बाद आगे की खुदाई चालू होती है। लेकिन दतिया में ऐसा नहीं हो रहा था अब 5 फरवरी से पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दतिया जाकर सडकों का निरीक्षण करेंगे अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे ।
बाइट राजू शर्मा... याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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