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PM Modi पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को अब हाईकोर्ट से आस

प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी (PM Modi) पर आपत्तिजनक बयान देने वाले कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया (Former minister Raja Pateria) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जेल में बंद उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है. अब ये मामला हाईकोर्ट जबलपुर (Now hope from High Court Jabalpur) पहुंच गया है. संभावना है कि राजा पटेरिया की जमानच याचिका पर इस हफ्ते हाई कोर्ट जबलपुर में सुनवाई संभव है.

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Published : Jan 2, 2023, 12:54 PM IST

Former minister Raja Pateria in jail
पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को अब हाईकोर्ट से आस

ग्वालियर। ग्वालियर के विशेष सत्र न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में जमानत याचिका दायर की थी. इसे अब मुख्य बेंच जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया है. इस जमानत याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है. सांसद, विधायकों पर दर्ज होने वाले केस के लिए विशेष सत्र यानी MPMLA न्यायालय ग्वालियर में है. यहां से जमानत आवेदन दो बार खारिज होने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

पवई थाने में दर्ज हुआ था केस : दरअसल, कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी के बाद पीएडब्ल्डी के अधिकारी ने पवई थाने में राजा पटेरिया के खिलाफ केस दर्ज कराया. पुलिस ने 13 दिसंबर को राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया था. उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां जमानत आवेदन लगाया. केस डायरी नहीं आई थी. दूसरे दिन भी केस डायरी पेश नहीं की गई. पटेरिया की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव शर्मा ने जमानत आवेदन में तर्क दिया है कि राजनीति से प्रेरित केस है.

राजा पटेरिया की सफाई, जो दिखाया गया मैंने ऐसा नहीं कहा, खुद को बताया गांधीवाद नेता, बोले- ये विचारधारा की लड़ाई

मामले को राजनीति से प्रेरित बताया : राजा पटेरिया के वकील ने तर्क दिया था कि जो वीडियो वायरल किया गया है, उसकी कांट-छांट की गई है. पुलिस ने गलत केस दर्ज किया है. जब पुलिस ने केस डायरी पेश की तो दो धाराएं बढ़ा दी गईं. धाराएं बढ़ने से जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायालय में सुनी गई. इसके बाद विशेष न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया. फिर इसके बाद हाई कोर्ट में आवेदन पेश किया है. अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि कांटछांट करके वीडियो को वायरल किया गया है. पुलिस ने गलत तलत तरीके से धाराएं बढ़ाई हैं. राजनैतिक दवाब में आकर ये कार्रवाई की है. बहरहाल, अब हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में इसी हफ्ते याचिका पर सुनवाई हो सकती है.

ग्वालियर। ग्वालियर के विशेष सत्र न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में जमानत याचिका दायर की थी. इसे अब मुख्य बेंच जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया है. इस जमानत याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है. सांसद, विधायकों पर दर्ज होने वाले केस के लिए विशेष सत्र यानी MPMLA न्यायालय ग्वालियर में है. यहां से जमानत आवेदन दो बार खारिज होने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

पवई थाने में दर्ज हुआ था केस : दरअसल, कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी के बाद पीएडब्ल्डी के अधिकारी ने पवई थाने में राजा पटेरिया के खिलाफ केस दर्ज कराया. पुलिस ने 13 दिसंबर को राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया था. उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां जमानत आवेदन लगाया. केस डायरी नहीं आई थी. दूसरे दिन भी केस डायरी पेश नहीं की गई. पटेरिया की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव शर्मा ने जमानत आवेदन में तर्क दिया है कि राजनीति से प्रेरित केस है.

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मामले को राजनीति से प्रेरित बताया : राजा पटेरिया के वकील ने तर्क दिया था कि जो वीडियो वायरल किया गया है, उसकी कांट-छांट की गई है. पुलिस ने गलत केस दर्ज किया है. जब पुलिस ने केस डायरी पेश की तो दो धाराएं बढ़ा दी गईं. धाराएं बढ़ने से जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायालय में सुनी गई. इसके बाद विशेष न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया. फिर इसके बाद हाई कोर्ट में आवेदन पेश किया है. अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि कांटछांट करके वीडियो को वायरल किया गया है. पुलिस ने गलत तलत तरीके से धाराएं बढ़ाई हैं. राजनैतिक दवाब में आकर ये कार्रवाई की है. बहरहाल, अब हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में इसी हफ्ते याचिका पर सुनवाई हो सकती है.

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