दमोह। दमोह जिले के हिडोरिया गांव के वार्ड नंबर-11 व 12 की सरकारी सड़क पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की पीठ ने मामले में आवेदक को कलेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं. पीठ ने कलेक्टर को कानूनी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं.
हिंडोरिया दमोह निवासी प्रेमलाल अहिरवार की याचिका पर फैसला
यह जनहित याचिका हिंडोरिया गांव के निवासी प्रेमलाल अहिरवार की ओर से दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि हिंडोरिया के वार्ड नंबर-11 व 12 स्थित सरकारी रोड पर सोहनलाल और अंगद ने अतिक्रमण कर लिया है. वे व्यक्तिगत प्रयोग के लिये रोड़ का निर्माण भी करा रहे हैं. इस मामले की शिकायत पर तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे, जिसके खिलाफ दायर की गई अपील भी खारिज हो गई. मामले में सचिव राजस्व विभाग, दमोह कलेक्टर ,एसडीओं सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने याचिका का पटाक्षेप करते हुए केल्क्टर को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं.