छिंदवाड़ा । कलेक्टर ने जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA) 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी किये हैं. जिसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी, विद्यालयों व महाविद्यालयों के सभी प्राचार्यो और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के परिसर को धूमपान मुक्त/तंबाकू मुक्त घोषित करने और तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा 4,6 (अ), 6 (ख) का पूर्ण परिपालन करना होगा. धारा 4 के पालन के लिये जिले के सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों धारा 5 व 7 के लिये पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी छिंदवाड़ा को आदेश जारी किये हैं.
तंबाकू उत्पाद की दुकान बिना लाइसेंस के संचालित नही की जायेगी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जी.सी.चौरसिया ने बताया कि आयुक्त जबलपुर संभाग द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार जिले में कोई भी तंबाकू उत्पाद की दुकान बिना लाइसेंस के संचालित नही की जाए. इसके लिए सभी तंबाकू उत्पाद की दुकानों को लाइसेंस दिया जाए और लाइसेंस की शर्तो में तंबाकू नियंत्रण की धारा 5, 6 एवं 7 का पूर्ण रूप से पालन करने की शर्त रखी जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि किराने की दुकान और अन्य दुकानों से तंबाकू उत्पाद ना बेचे जाए और तंबाकू उत्पाद की दुकानों से अन्य सामान जैसे चाकलेट, कैंडी आदि ना बेची जाए. उन्होंने बताया कि इस कानून की धारा 4 के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालयों मनोरंजन केंद्र पुस्तकालय अस्पताल स्टेडियम, होटल/रेस्टोरेंट, प्रतीक्षालय और न्यायालय परिसरों, शैक्षणिक संस्थाओं, लोक परिवहन अन्य निजी कार्य स्थल, कार्यालय व दुकानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200 रूपये तक का जुर्माना का प्रावधान है.
नियमों को तोड़ने पर होगा जुर्माना और सजा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.चौरसिया ने जानकारी दी है कि जिले के नागरिकों को तंबाकू आपदा से बचाने के लिए प्रशासन ने जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने का संकल्प लिया है. इस कानून की धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन उनके द्वारा प्रयोजनएवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है. उल्लंघन करने पर पहली बार 2 वर्ष तक कारावास एवं एक हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों. दूसरी बार उल्लंघन करने पर प्रथम बार 5 वर्ष तक कारावास एवं 5 हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों.
अगर कोई धारा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो विज्ञापन या विज्ञापन सामग्री को सरकार द्वारा सम्पहरण किया जा सकेगा. इस कानून की धारा 6 अ के अंतर्गत नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है और नाबालिगों द्वारा तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है.