बुरहानपुर। जिले के बहादरपुर में कॉलोनाइजर द्वारा किसान शेख रहमत के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, दरअसल गुरुकृपा डेवलपर्स के कॉलोनाइजर और किसान के बीच तीन एकड़ जमीन का सौदा 45 लाख 10 हजार में तय हुआ था, जिसकी रजिस्ट्री भी करवा दी गई. कॉलोनाइजर ने किसान को 37 लाख रूपए के चेक दिए थे, लेकिन चेक बाउंस हो गए. जिसके बाद किसान ने जिला पंजीयन कार्यालय पहुंचकर कॉलोनाइजर की शिकायत की.
किसान ने कॉलोनाइजर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप,37 लाख का चेक हुआ बाउंस
बुरहानपुर जिले में एक किसान के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जिसमें किसान ने आरोप लगाया है कि पिछले साल कॉलोनाइजर ने 37 लाख के चेक दिए थे, जो बाउंस हो गए.
किसान ने कॉलोनाइजर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप,37 लाख का चेक हुआ बाउंस
बुरहानपुर। जिले के बहादरपुर में कॉलोनाइजर द्वारा किसान शेख रहमत के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, दरअसल गुरुकृपा डेवलपर्स के कॉलोनाइजर और किसान के बीच तीन एकड़ जमीन का सौदा 45 लाख 10 हजार में तय हुआ था, जिसकी रजिस्ट्री भी करवा दी गई. कॉलोनाइजर ने किसान को 37 लाख रूपए के चेक दिए थे, लेकिन चेक बाउंस हो गए. जिसके बाद किसान ने जिला पंजीयन कार्यालय पहुंचकर कॉलोनाइजर की शिकायत की.
Intro:बुरहानपुर जिले के बहादरपुर रोड स्थित खेत मालिक किसान के साथ कॉलोनाइजर द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, दरअसल किसान का आरोपी की गुरुकृपा डेवलपर्स के कॉलोनाइजर ने किसान की खसरा नंबर 283/1, 283/4 और 281/ 1 और 281/2 में से करीब 3 एकड़ जमीन का सौदा 45 लाख 10 हजार में तय हुआ था, जिसकी रजिस्ट्री भी करवा दी गई, लेकिन 37 लाख रुपये का भुगतान के लिए चेक दिए थे, किंतु रजिस्ट्री होने के बाद चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद किसान ने जिला पंजीयन कार्यालय पहुंचकर कॉलोनाइजर की शिकायत किए परंतु पंजीयन विभाग के उप पंजीयक सुरेश कोरी ने किसान को स्पष्ट कह दिया कि रजिस्ट्री शुन्य करने और रुपए दिलाने का अधिकार केवल न्यायालय को है, इसमें पंजीयन विभाग उनकी कोई मदद नहीं कर सकता।
Body:किसान शेख रहमत ने आरोप लगाया है कि गुरुकृपा डेवलपर्स के कॉलोनाइजर ने उनसे मार्च 2018 में बहादरपुर रोड स्थित खसरा नंबर 283/1, 283/4 और 281/ 1 और 281/2 में से 3 एकड़ जमीन का सौदा तय किया था, जिसके बाद रजिस्ट्री भी की गई, जिसमें करीब 37 लाख रुपये के भुगतान के लिए कॉलोनाइजर ने किसान को चेक दिए, लेकिन यह चेक बाउंस हो गए, जिससे परेशान किसान ने कॉलोनाइजर की पंजीयन विभाग में शिकायत की है, जहां से किसान को कोर्ट जाने की सलाह दी गई है, किसान ने हार थक-कर उस जमीन पर खेती करना शुरू कर दी है, किसान ने प्रशासन से कॉलोनाइजर से रुपए दिलाने की गुहार लगाई है।
Conclusion:बाईट 01:- शेख रहमत, किसान।
बाईट 02:- सुरेश कोरी, उप पंजीयक।
Body:किसान शेख रहमत ने आरोप लगाया है कि गुरुकृपा डेवलपर्स के कॉलोनाइजर ने उनसे मार्च 2018 में बहादरपुर रोड स्थित खसरा नंबर 283/1, 283/4 और 281/ 1 और 281/2 में से 3 एकड़ जमीन का सौदा तय किया था, जिसके बाद रजिस्ट्री भी की गई, जिसमें करीब 37 लाख रुपये के भुगतान के लिए कॉलोनाइजर ने किसान को चेक दिए, लेकिन यह चेक बाउंस हो गए, जिससे परेशान किसान ने कॉलोनाइजर की पंजीयन विभाग में शिकायत की है, जहां से किसान को कोर्ट जाने की सलाह दी गई है, किसान ने हार थक-कर उस जमीन पर खेती करना शुरू कर दी है, किसान ने प्रशासन से कॉलोनाइजर से रुपए दिलाने की गुहार लगाई है।
Conclusion:बाईट 01:- शेख रहमत, किसान।
बाईट 02:- सुरेश कोरी, उप पंजीयक।
Last Updated : Aug 4, 2019, 11:54 PM IST