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इलाज के दौरान होती है कोरोना संक्रमित की मौत, तो उसी जिले में करना होगा अंतिम संस्कार

कोरोना वायरस के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश जारी किया है, कि अगर उपचार के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका उसी शहर की सीमा के अंदर ही अंतिम संस्कार करना पड़ेगा.

The funeral will take place in the same urban border on the death of Corona infected
कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर अंतिम संस्कार उसी शहरी सीमा में होगा
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Published : Apr 11, 2020, 9:13 AM IST

भोपाल| प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण का असर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है. जिसकी वजह से कई लोगों की इस संक्रमण के चलते मृत्यु भी हो चुकी है. अब प्रशासन के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि, कई लोग ऐसे हैं जो अन्य शहर में रहते हैं, लेकिन उपचार के लिए दूसरे शहर के अस्पताल में एडमिट किए गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई है. परिजन शव को अपने शहर ले जाकर अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, जिससे खतरा और बढ़ सकता है. इसे देखते हुए अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और निर्देश जारी किए गए हैं कि अब इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर उसी शहर में अंतिम संस्कार करना पड़ेगा.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त फैज अहमद किदवई ने इस संबंध में सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को अवगत करवाया है. आदेशानुसार किसी भी स्थिति में मृत शरीर को अन्यत्र जिले, गृह जिले, शहरी सीमा, जहां संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वहां से बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी.

भोपाल| प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण का असर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है. जिसकी वजह से कई लोगों की इस संक्रमण के चलते मृत्यु भी हो चुकी है. अब प्रशासन के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि, कई लोग ऐसे हैं जो अन्य शहर में रहते हैं, लेकिन उपचार के लिए दूसरे शहर के अस्पताल में एडमिट किए गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई है. परिजन शव को अपने शहर ले जाकर अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, जिससे खतरा और बढ़ सकता है. इसे देखते हुए अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और निर्देश जारी किए गए हैं कि अब इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर उसी शहर में अंतिम संस्कार करना पड़ेगा.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त फैज अहमद किदवई ने इस संबंध में सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को अवगत करवाया है. आदेशानुसार किसी भी स्थिति में मृत शरीर को अन्यत्र जिले, गृह जिले, शहरी सीमा, जहां संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वहां से बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी.

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