भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में मंगलवार यानि 6 जुलाई को कैबिनेट बैठक होगी. जिसमें प्रदेश की 1869 अवैध काॅलोनियों को वैध करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा. प्रदेश में अब तक करीब 5 हजार से ज्यादा अवैध काॅलोनियों को शुल्क लेकर नियमित किया जा चुका है. हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश नगर पालिका काॅलोनाईजर संबंधी शर्तों के एक नियम को रद्द कर दिया था. जिसके बाद 3 जून 2019 से किसी भी अवैध काॅलोनी को नियमित नहीं किया गया है. कैबिनेट बैठक में कृषि ऋण वसूली की समय सीमा 15 दिन और बढ़ाने सहित आधा दर्जन प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी.
कैबिनेट में पास हो सकता है अध्यादेश
6 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है. राज्य सरकार की कोशिश विधानसभा के मानसून सत्र में इसको लेकर संशोधन विधेयक लाने की थी, लेकिन अभी तक सत्र की अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है, इसलिए सरकार अब अध्यादेश के जरिए यह प्रस्ताव लेकर आ रही है.
राज्य सरकार लाएगी अध्यादेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर पालिका निगम काॅलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन एवं शर्त नियम 1998 की धारा 15 को शून्य घोषित कर दिया था. साथ ही नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को अवैध माना था. हालांकि मामले को लेकर पूर्व में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी. अब राज्य सरकार इसको लेकर अध्यादेश लाने जा रही है.
किसानों को मिल सकती है राहत
कृषि ऋण वसूली की समय सीमा एक बार फिर सरकार बढ़ाने जा रही है. मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कृषि ऋण वसूली में 15 दिनों की छूट दी जा सकती है. कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने ऋण जमा करने की तारीख पहले 30 अप्रेल, इसके बाद 31 मई और फिर 15 जून तक बढ़ा दी थी. हालांकि गेहूं खरीदी 31 मई और चना मसूर की खरीदी 15 जून तक चलने की वजह से इसकी तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया गया था.