भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को राहत देते हुए पालकों को झटका दिया है. अब अभिभावकों को बच्चों की ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस जमा करनी होगी. निजी स्कूल इस फीस को किस्तों में या अपनी सुविधा अनुसार एकमुश्त भी ले सकते हैं. स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी स्कूलों को आदेश दे दिए हैं. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि फीस का भुगतान नहीं किया गया है, तब भी स्कूल बच्चों के नाम नहीं काट सकते और उन्हें पढ़ाने से मना नहीं कर सकेंगे. साथ ही अगले आदेश तक स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते. शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ का वेतन भी 20 प्रतिशत से ज्यादा कम नहीं काट सकते. यदि वेतन काटा जाता है तो ऐसी स्थिति में स्कूलों को शिक्षकों का वेतन 6 किस्तों में लौटाना पड़ेगा.
निजी स्कूलों के लिए खुशखबरी, स्कूल शिक्षा विभाग ने दिया फीस वसूलने का आदेश
निजी स्कूलों को राहत देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से फीस वसूलने के आदेश दिया है. निजी स्कूल इस फीस को किस्तों में या अपनी सुविधा अनुसार एकमुश्त भी ले सकते हैं.
भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को राहत देते हुए पालकों को झटका दिया है. अब अभिभावकों को बच्चों की ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस जमा करनी होगी. निजी स्कूल इस फीस को किस्तों में या अपनी सुविधा अनुसार एकमुश्त भी ले सकते हैं. स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी स्कूलों को आदेश दे दिए हैं. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि फीस का भुगतान नहीं किया गया है, तब भी स्कूल बच्चों के नाम नहीं काट सकते और उन्हें पढ़ाने से मना नहीं कर सकेंगे. साथ ही अगले आदेश तक स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते. शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ का वेतन भी 20 प्रतिशत से ज्यादा कम नहीं काट सकते. यदि वेतन काटा जाता है तो ऐसी स्थिति में स्कूलों को शिक्षकों का वेतन 6 किस्तों में लौटाना पड़ेगा.