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नगरीय निकाय चुनाव: 30 जनवरी तक बढ़ाई गई वार्डों के आरक्षण की समय सीमा, जानिए वजह

नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई गई है. समय सीमा की अंतिम तारीख पहले 30 दिसंबर थी, जिसे अब 30 जनवरी 2020 तक कर दिया गया है

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वार्डों के आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई गई
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Published : Dec 27, 2019, 9:31 AM IST

Updated : Dec 27, 2019, 11:48 AM IST

भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की समय सीमा को अब 30 जनवरी 2020 तक कर दिया गया है. पहले यह समय सीमा 30 दिसंबर तक निर्धारित थी. निकाय चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन में नियमों का पालन ना किए जाने की वजह से यह समय सीमा बढ़ाई गई है.

वार्डों के आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई गई


नगरीय विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि निकायों के वार्डों के परिसीमन के लिए नियमों का पालन नहीं हुआ है. इसलिए सभी निकायों में नियम प्रक्रिया के तहत ही वॉर्ड परिसीमन किए जाए. अंतिम परिसीमन के बाद ही वार्डों की आरक्षण की कार्रवाई शुरू की जाए. ज्यादातर निकायों में वार्ड आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी. भोपाल में दो नगर निगम बनाने को लेकर संशय अभी भी बरकरार है.


अधर में लटका भोपाल नगर निगम मामला
भोपाल नगर निगम को दो भागों में बांटने का मामला भी फिलहाल अधर में है. राज्य सरकार ने इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है. सरकार द्वारा वार्ड आरक्षण की समय सीमा बढ़ाने का आशय यह भी निकाले जा रहे हैं कि अब भोपाल में दो नगर निगम नहीं बनेंगे. इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि 15 नवंबर परिसीमन की आखिरी तारीख थी और सरकार ने सिर्फ वार्ड आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई है परिसीमन की नहीं.

भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की समय सीमा को अब 30 जनवरी 2020 तक कर दिया गया है. पहले यह समय सीमा 30 दिसंबर तक निर्धारित थी. निकाय चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन में नियमों का पालन ना किए जाने की वजह से यह समय सीमा बढ़ाई गई है.

वार्डों के आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई गई


नगरीय विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि निकायों के वार्डों के परिसीमन के लिए नियमों का पालन नहीं हुआ है. इसलिए सभी निकायों में नियम प्रक्रिया के तहत ही वॉर्ड परिसीमन किए जाए. अंतिम परिसीमन के बाद ही वार्डों की आरक्षण की कार्रवाई शुरू की जाए. ज्यादातर निकायों में वार्ड आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी. भोपाल में दो नगर निगम बनाने को लेकर संशय अभी भी बरकरार है.


अधर में लटका भोपाल नगर निगम मामला
भोपाल नगर निगम को दो भागों में बांटने का मामला भी फिलहाल अधर में है. राज्य सरकार ने इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है. सरकार द्वारा वार्ड आरक्षण की समय सीमा बढ़ाने का आशय यह भी निकाले जा रहे हैं कि अब भोपाल में दो नगर निगम नहीं बनेंगे. इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि 15 नवंबर परिसीमन की आखिरी तारीख थी और सरकार ने सिर्फ वार्ड आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई है परिसीमन की नहीं.

Intro:भोपाल। नगरी निकाय चुनाव के लिए वार्डो के आरक्षण की समय सीमा को अब 30 जनवरी 2020 तक कर दिया गया है। पहले यह समय सीमा 30 दिसंबर तक निर्धारित थी। निकाय चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन में नियमों का पालन ना किए जाने की वजह से यह समय सीमा बढ़ाई गई है।


Body:नगरीय विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि निकायों के वार्डो के परिसीमन के लिए नियमों का पालन नहीं हुआ है इसलिए सभी निकायों में नियम प्रक्रिया के तहत ही वार्ड परिसीमन किए जाएं। अंतिम परिसीमन के बाद ही वार्डों की आरक्षण की कार्रवाई शुरू की जाए। ज्यादातर निकायों में वार्ड आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। इधर भोपाल में दो नगर निगम बनाने को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। गौरतलब है कि भोपाल नगर निगम को दो भागों में बांटने का मामला भी फिलहाल आधार में है। राज्य सरकार ने इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। सरकार द्वारा वार्ड आरक्षण की समय सीमा बढ़ाने का आशय यह भी निकाले जा रहे हैं कि अब भोपाल में दो नगर निगम नहीं बनेंगे। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि 15 नवंबर परिसीमन की आखिरी तारीख थी और सरकार ने सिर्फ वार्ड आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई है परिसीमन कि नहीं।


Conclusion:
Last Updated : Dec 27, 2019, 11:48 AM IST
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