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कोरोना महामारी के चलते रियल एस्टेट सेक्टर को मिली राहत, रेरा ने एक प्रतिशत घटाई प्रतिकर दर - रेरा प्राधिकरण भोपाल

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रॉपर्टी सेक्टर में भारी गिरावट देखी गई है. लेकिन अब रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ी राहत मिली है क्योंकि रेरा ने एक प्रतिशत प्रतिकर दर घटा दी है.

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रेरा प्राधिकरण
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Published : May 30, 2020, 11:40 PM IST

भोपाल: कोविड-19 संक्रमण से प्रदेश में जारी लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर्टी सेक्टर में भारी गिरावट देखी गई है. यहां तक कि रजिस्ट्रियों का काम भी जमकर प्रभावित हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर प्रॉपर्टी खरीदने में लोगों की रुचि कम हो गई है. ऐसी स्थिति में रियल स्टेट कारोबार पर सीधा असर पड़ा है. रियल एस्टेट सेक्टर पर कोरोना वायरस के दुष्प्रभावों को कम करने और उसे राहत देने के लिये प्रयास निरंतर जारी है.

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रियल एस्टेट सेक्टर को मिली राहत

रेरा प्राधिकरण ने रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के उद्देश्य से संप्रवर्तक पर नियत समय के बाद आवास अंतरण करने कि स्थिति में आरोपित किए जाने वाले प्रतिकर की दर में एक प्रतिशत की कमी की है. पहले से यह दर 10 प्रतिशत थी, जो अब घटाकर 9 प्रतिशत कर दी गयी है. कोरोना महामारी से लगे लॉकडाउन के कारण प्रोजेक्ट्स के प्रभावित हुए कार्य की भरपाई के लिए प्रदेश में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को रेरा प्राधिकरण ने 6 महीने की अवधि पहले ही प्रदान की जा चुकी है.

रेपो रेट की दर में आई कमी

कोरोना की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए हाल ही में रिजर्व बेंक ऑफ इंडिया ने अनेक राहतों की घोषणा की थी. रेपो रेट में तकरीबन 0.40 फीसदी की कटौती की गयी है. जिसके बाद रेपो रेट अब 4.4 से घटाकर 4 फीसदी तक हो गया. वहीं टर्म लोन मोरटोरियम आगामी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

प्रोजेक्ट का ऑनलाइन पंजीयन कार्य शुरू

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में शिकायत और प्रोजेक्ट पंजीयन का कार्य पहले से ही ऑनलाइन किया जा रहा है. साथ ही प्रकरणों की सुनवाई भी आगामी एक जून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू की जा रही है.

भोपाल: कोविड-19 संक्रमण से प्रदेश में जारी लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर्टी सेक्टर में भारी गिरावट देखी गई है. यहां तक कि रजिस्ट्रियों का काम भी जमकर प्रभावित हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर प्रॉपर्टी खरीदने में लोगों की रुचि कम हो गई है. ऐसी स्थिति में रियल स्टेट कारोबार पर सीधा असर पड़ा है. रियल एस्टेट सेक्टर पर कोरोना वायरस के दुष्प्रभावों को कम करने और उसे राहत देने के लिये प्रयास निरंतर जारी है.

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रियल एस्टेट सेक्टर को मिली राहत

रेरा प्राधिकरण ने रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के उद्देश्य से संप्रवर्तक पर नियत समय के बाद आवास अंतरण करने कि स्थिति में आरोपित किए जाने वाले प्रतिकर की दर में एक प्रतिशत की कमी की है. पहले से यह दर 10 प्रतिशत थी, जो अब घटाकर 9 प्रतिशत कर दी गयी है. कोरोना महामारी से लगे लॉकडाउन के कारण प्रोजेक्ट्स के प्रभावित हुए कार्य की भरपाई के लिए प्रदेश में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को रेरा प्राधिकरण ने 6 महीने की अवधि पहले ही प्रदान की जा चुकी है.

रेपो रेट की दर में आई कमी

कोरोना की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए हाल ही में रिजर्व बेंक ऑफ इंडिया ने अनेक राहतों की घोषणा की थी. रेपो रेट में तकरीबन 0.40 फीसदी की कटौती की गयी है. जिसके बाद रेपो रेट अब 4.4 से घटाकर 4 फीसदी तक हो गया. वहीं टर्म लोन मोरटोरियम आगामी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

प्रोजेक्ट का ऑनलाइन पंजीयन कार्य शुरू

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में शिकायत और प्रोजेक्ट पंजीयन का कार्य पहले से ही ऑनलाइन किया जा रहा है. साथ ही प्रकरणों की सुनवाई भी आगामी एक जून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू की जा रही है.

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