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मुरैना में गजब हो गया! पानी की टंकी में कैसे लहलहाने लगी गेहूं-सरसों की फसल? - MORENA PATWARI SUSPEND

मुरैना के झुंडपुरा में टंकी निर्माण की जगह पर किसानों ने फसलें उगा ली. लापरवाही पर कलेक्टर ने पटवारी को किया सस्पेंड.

Morena patwari suspend
लापरवाही पर मुरैना कलेक्टर ने पटवारी को किया सस्पेंड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 3, 2025, 1:17 PM IST

मुरैना : मुरैना जिले की नगर परिषद झुंडपुरा में पेयजल योजना के तहत वार्ड क्रमांक 03 में बड़ी टंकी एवं फिल्टर का निमार्ण कार्य जारी है. टंकी निर्माण के लिए सरकार ने जो जगह चिह्नित की गई थी, वहां पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर गेहूं-सरसों की फसल लगा ली. इस मामले में पटवारी की लापरवाही मानते हुए कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देश पर सबलगढ़ एसडीएम ने तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.

आवंटित भूमि पर किसानों ने किया कब्जा

गौरतलब है कि झुंडपुरा नगर परिषद में पेयजल के लिए सर्वे क्रमांक 2542 रकबा 2.853 में से रकवा 0.250 चिह्नित किया था. जमीन का आवंटन 08 सितंबर 2022 को किया गया था. इस जगह पर कुछ किसानों ने अतिक्रमण कर गेहूं-सरसों फसल की वोबनी कर दी. आवंटित भूमि का सीमांकन होने के बावजूद अभी तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई. इस कारण पेयजल योजना को क्रियान्वित करने में विलंब हो रहा था. ये मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया.

कलेक्टर ने दिए पटवारी को सस्पेंड करने के आदेश

कलेक्टर के निर्देश पर सबलगढ़ एसडीएम ने इसे मौजा पटवारी मुकेश माथुर की घोर लापरवाही मानते हुए उसे तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए. पटवारी का निलंबन मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम के अंतर्गत किया गया है. निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार तहसील सबलगढ़ रहेगा. निलंबन काल में मूलभूत नियम 53 के तहत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी. इस कार्रवाई से जिले के पटवारियों में हड़कंप है.

मुरैना : मुरैना जिले की नगर परिषद झुंडपुरा में पेयजल योजना के तहत वार्ड क्रमांक 03 में बड़ी टंकी एवं फिल्टर का निमार्ण कार्य जारी है. टंकी निर्माण के लिए सरकार ने जो जगह चिह्नित की गई थी, वहां पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर गेहूं-सरसों की फसल लगा ली. इस मामले में पटवारी की लापरवाही मानते हुए कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देश पर सबलगढ़ एसडीएम ने तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.

आवंटित भूमि पर किसानों ने किया कब्जा

गौरतलब है कि झुंडपुरा नगर परिषद में पेयजल के लिए सर्वे क्रमांक 2542 रकबा 2.853 में से रकवा 0.250 चिह्नित किया था. जमीन का आवंटन 08 सितंबर 2022 को किया गया था. इस जगह पर कुछ किसानों ने अतिक्रमण कर गेहूं-सरसों फसल की वोबनी कर दी. आवंटित भूमि का सीमांकन होने के बावजूद अभी तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई. इस कारण पेयजल योजना को क्रियान्वित करने में विलंब हो रहा था. ये मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया.

कलेक्टर ने दिए पटवारी को सस्पेंड करने के आदेश

कलेक्टर के निर्देश पर सबलगढ़ एसडीएम ने इसे मौजा पटवारी मुकेश माथुर की घोर लापरवाही मानते हुए उसे तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए. पटवारी का निलंबन मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम के अंतर्गत किया गया है. निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार तहसील सबलगढ़ रहेगा. निलंबन काल में मूलभूत नियम 53 के तहत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी. इस कार्रवाई से जिले के पटवारियों में हड़कंप है.

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