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कोविड-19: रेपिड एन्टी बॉडी टेस्ट के लिए निजी अस्पतालों को किया अधिकृत - इंडियन कॉउसिल ऑफ मेडिकल रिर्सच

राजय शासन ने कोविड-19 के रेपिड एन्टी बॉडी टेस्ट के लिये निजी चिकित्सालय को अधिकृत किया है, जिसके लिए सरकार पूरा सहयोग भी करेगी.

Private hospitals authorized for rapid anti body test
निजी अस्पतालों को रेपिड एन्टी बॉडी टेस्ट किट की उपयोग की अनुमति
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Published : Apr 21, 2020, 5:04 PM IST

भोपाल। राज्य शासन ने निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों के मदद के लिये रैपिड एन्टी बॉडी टेस्ट किट की उपयोग की अनुमति प्रदान की है. प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मरीजों की टेस्टिंग की जा सके, इसे देखते हुए यह निर्णय अहम माना जा रहा है. अब निजी अस्पताल भी रैपिड एंटी बॉडी टेस्ट कर सकेंगे. इसके लिए सरकार भी पूरा सहयोग करेगी.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त फैज अहमद किदवई ने पत्र जारी कर निजी चिकित्सालयों से कहा है कि इंडियन कॉउसिल ऑफ मेडिकल रिर्सच (आई.सी.एम.आर.) द्वारा अनुमोदित रेपिड एन्टी बॉडी टेस्ट किट (ब्लड बेस्ड) का ही उपयोग करें. इस संबंध में आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा.

इस किट के टेस्ट पॉजीटिव आने पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल सूचना देना जरूरी होगा. इसके साथ ही मरीज को इलाज के लिये डेडिकेटेड कोविड केयर सेन्टर व डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर रेफर किया जाना आवश्यक होगा.

भोपाल। राज्य शासन ने निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों के मदद के लिये रैपिड एन्टी बॉडी टेस्ट किट की उपयोग की अनुमति प्रदान की है. प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मरीजों की टेस्टिंग की जा सके, इसे देखते हुए यह निर्णय अहम माना जा रहा है. अब निजी अस्पताल भी रैपिड एंटी बॉडी टेस्ट कर सकेंगे. इसके लिए सरकार भी पूरा सहयोग करेगी.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त फैज अहमद किदवई ने पत्र जारी कर निजी चिकित्सालयों से कहा है कि इंडियन कॉउसिल ऑफ मेडिकल रिर्सच (आई.सी.एम.आर.) द्वारा अनुमोदित रेपिड एन्टी बॉडी टेस्ट किट (ब्लड बेस्ड) का ही उपयोग करें. इस संबंध में आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा.

इस किट के टेस्ट पॉजीटिव आने पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल सूचना देना जरूरी होगा. इसके साथ ही मरीज को इलाज के लिये डेडिकेटेड कोविड केयर सेन्टर व डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर रेफर किया जाना आवश्यक होगा.

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