भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव में कोविड-19 के मद्देनजर पोस्टल बैलट की सुविधा प्रदान की है. आयोग द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती निर्वाचक को निर्वाचन में भाग लेने के लिए पोस्टल बैलट की सुविधा दी गई है.
रिटर्निंग अधिकारी प्रदान करेगा पोस्टल बैलट
चिकित्सीय सलाह पर अगर कोई निर्वाचक पोलिंग स्टेशन आकर वोट डालने में सक्षम नहीं होता है और इस दौरान निर्वाचक पोस्टल बैलट के लिए अनुरोध करता है, तो रिटर्निंग अधिकारी पोस्टल बैलट प्रदान करेगा.
नोडल अधिकारी के समन्वय में की जाएगी व्यवस्था
रिटर्निंग ऑफिसर पोस्टल बैलट पहुंचाने और उसे कलेक्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा. यह व्यवस्था आयोग द्वारा मुख्य सचिव को दिए गए निर्देशों के अंतर्गत कोरोना वायरस के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी के समन्वय में की जाएगी.
काउंटर फाइल को रखा जाएगा सुरक्षित
बैलट पेपर जारी करने के लिए जो निर्देश आयोग द्वारा दिए गए हैं, उनके अनुसार राज्यसभा निर्वाचन मतदाता-सूची का मतदाता क्रमांक बैलट पेपर के काउंटर फाइल पर डाला जाएगा और काउंटर फाइल को सुरक्षित रखा जाएगा.
डॉक्टरों को बनाया गया प्राधिकारी
निर्वाचन आयोग ने संबंधित निर्वाचक का इलाज करने वाले डॉक्टर को यह प्रमाणित करने का प्राधिकारी बनाया है कि संबंधित निर्वाचक अस्पताल में भर्ती होकर कोविड-19 का इलाज करा रहा है.