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पत्थरबाजों और हुड़दंगियों से होगी वसूली, MP सरकार ला रही नया कानून

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है. जिसके तहत पत्थरबाजी, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा. इस अधिनियम के तहत जो लोग पत्थरबाज़ी, शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल तैयार हो रहा है. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है.

Prevention of Loss of Public and Private Property and Recovery of Damages Act
निजी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं
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Published : Nov 3, 2021, 1:30 PM IST

Updated : Nov 3, 2021, 4:10 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम (Prevention of Loss of Public and Private Property and Recovery of Damages Act) लेकर आ रही है.

  • MP Govt is bringing 'Prevention of Loss of Public and Private Property and Recovery of Damages Act'. Claim Tribunal will be formed for recovery of damages from those who pelt stones&damage govt/pvt properties. It'll be formed as per location of the incident: MP HM Narottam Mishra pic.twitter.com/VvbZkj38gy

    — ANI (@ANI) November 3, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

जिसके तहत पत्थरबाजी, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा. इस अधिनियम के तहत जो लोग पत्थरबाज़ी, शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल तैयार हो रहा है. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है.

  • मध्यप्रदेश में अब पत्थरबाजी, धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान निजी और शासकीय संपति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

    प्रदेश सरकार इनसे निपटने के लिए निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है।@mohdept @JansamparkMP pic.twitter.com/I2EOrJcfZo

    — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 3, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

आंदोकारियों को नियंत्रित करने की तैयारी

  • मध्य प्रदेश में आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने की तैयारी में है शिवराज सरकार.
  • इस ट्रिब्यूनल में रिटायर DG, IG स्तर के अधिकारी होंगे.
  • ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की पावर होगी.
  • सरकारी संपत्ति की नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे
  • निजी संपत्ति की जानकारी व्यक्ति स्वंय इस ट्रिब्यूनल को देगा.
  • 3 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा.

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम (Prevention of Loss of Public and Private Property and Recovery of Damages Act) लेकर आ रही है.

  • MP Govt is bringing 'Prevention of Loss of Public and Private Property and Recovery of Damages Act'. Claim Tribunal will be formed for recovery of damages from those who pelt stones&damage govt/pvt properties. It'll be formed as per location of the incident: MP HM Narottam Mishra pic.twitter.com/VvbZkj38gy

    — ANI (@ANI) November 3, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

जिसके तहत पत्थरबाजी, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा. इस अधिनियम के तहत जो लोग पत्थरबाज़ी, शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल तैयार हो रहा है. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है.

  • मध्यप्रदेश में अब पत्थरबाजी, धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान निजी और शासकीय संपति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

    प्रदेश सरकार इनसे निपटने के लिए निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है।@mohdept @JansamparkMP pic.twitter.com/I2EOrJcfZo

    — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 3, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

आंदोकारियों को नियंत्रित करने की तैयारी

  • मध्य प्रदेश में आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने की तैयारी में है शिवराज सरकार.
  • इस ट्रिब्यूनल में रिटायर DG, IG स्तर के अधिकारी होंगे.
  • ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की पावर होगी.
  • सरकारी संपत्ति की नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे
  • निजी संपत्ति की जानकारी व्यक्ति स्वंय इस ट्रिब्यूनल को देगा.
  • 3 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा.
Last Updated : Nov 3, 2021, 4:10 PM IST
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