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MP Election Commission: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू, ऐसे करना होगा आवेदन - 8 दिसंबर तक चलेगी प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया आज बुधवार से शुरू हो गई है. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के साथ-साथ उसमें संशोधन कराने या नाम हटवाने की प्रक्रिया 8 दिसंबर तक चलेगी. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा. (MP Assembly Elections 2023)

MP Election Commission
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू
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Published : Nov 9, 2022, 2:09 PM IST

भोपाल। मिशन 2023 की तैयारियों में जहां बीजेपी-कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं, वहीं निर्वाचन आयोग भी इसको लेकर तैयारियां कर रहा है. मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जुड़वाने और इसमें संशोधन की प्रकिया आज बुधवार से शुरू हो गई है. मतदाता 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. ऐसे युवा जो 18 साल के होने वाले हैं वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. (MP Assembly Elections 2023)

मतदाता सूची में देखें अपना नाम

  • सभी मतदान केन्द्रों पर बुधवार से फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी. इसमें मतदाता देख सकेंगे कि उनका नाम मतदात सूची में है या नहीं. यदि मतदाता सूची में उनका नाम है और यदि उसमें कोई गलती हो तो मतदाता फार्म 8 भरकर गलती को दुरूस्त करा सकेंगे.
  • यदि मतदाता सूची में आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो फार्म 6 भरकर उसमें अपना नाम, पता, आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न कर बीएलओ को जमा कर सकते हैं. आवेदक सभी तरह के आवेदन 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे.
  • यदि वोटर मतदाता पत्र को आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो उन्हें फार्म 6 बी के साथ आधार की जानकारी देनी होगी.
  • यदि किसी मतदाता का दो स्थानों पर नाम हैं तो किसी एक स्थान से नाम हटाने के लिए मतदाता को फार्म 7 भरकार बीएलओ को देना होगा.

युवा कर सकेंगे आवेदक
ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है वह साल की 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के हिसाब से मतदाता सूची में अपना नाम जुडवा सकेंगे. ऐसे मतदाता अब पहले से अपना आवेदन जमा कर सकेंगे. (MP Election Commission)

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8 दिसंबर तक चलेगी प्रक्रिया
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, उसमें संशोधन कराने या नाम हटवाने के लिए 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. इस तरह मतदाताओं को इसके लिए 1 माह का समय मिलेगा. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा.

भोपाल। मिशन 2023 की तैयारियों में जहां बीजेपी-कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं, वहीं निर्वाचन आयोग भी इसको लेकर तैयारियां कर रहा है. मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जुड़वाने और इसमें संशोधन की प्रकिया आज बुधवार से शुरू हो गई है. मतदाता 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. ऐसे युवा जो 18 साल के होने वाले हैं वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. (MP Assembly Elections 2023)

मतदाता सूची में देखें अपना नाम

  • सभी मतदान केन्द्रों पर बुधवार से फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी. इसमें मतदाता देख सकेंगे कि उनका नाम मतदात सूची में है या नहीं. यदि मतदाता सूची में उनका नाम है और यदि उसमें कोई गलती हो तो मतदाता फार्म 8 भरकर गलती को दुरूस्त करा सकेंगे.
  • यदि मतदाता सूची में आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो फार्म 6 भरकर उसमें अपना नाम, पता, आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न कर बीएलओ को जमा कर सकते हैं. आवेदक सभी तरह के आवेदन 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे.
  • यदि वोटर मतदाता पत्र को आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो उन्हें फार्म 6 बी के साथ आधार की जानकारी देनी होगी.
  • यदि किसी मतदाता का दो स्थानों पर नाम हैं तो किसी एक स्थान से नाम हटाने के लिए मतदाता को फार्म 7 भरकार बीएलओ को देना होगा.

युवा कर सकेंगे आवेदक
ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है वह साल की 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के हिसाब से मतदाता सूची में अपना नाम जुडवा सकेंगे. ऐसे मतदाता अब पहले से अपना आवेदन जमा कर सकेंगे. (MP Election Commission)

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8 दिसंबर तक चलेगी प्रक्रिया
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, उसमें संशोधन कराने या नाम हटवाने के लिए 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. इस तरह मतदाताओं को इसके लिए 1 माह का समय मिलेगा. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा.

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