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MP का 16 हजार 329 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट, बिजली सब्सिडी पर लगभग 6 हजार करोड़ का प्रावधान - MP third Supplementary budget 2023 passed

बुधवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में 16 हजार 329 करोड़ रुपये का तीसरा अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया. इसमें ग्रामीण विकास के अंतर्गत पीएम आवास योजना के लिए 1013 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि जल संसाधन विभाग की योजनाओं के लिए 300 करोड़ आवंटित किये गये हैं.

MP Assembly
मध्यप्रदेश विधानसभा
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Published : Mar 15, 2023, 6:27 PM IST

Updated : Mar 15, 2023, 6:39 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट सत्र में बुधवार को शिवराज सरकार का तीसरा अनुपूरक बजट पारित किया गया. तीसरा अनुपूरक बजट 16 हजार 329 करोड़ 50 लाख रुपए का है. इसमें राजस्व व्यय के लिए 14 हजार 842 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 1 हजार 487 करोड़ का प्रावधान किया गया है. हालांकि प्रदेश का मुख्य बजट 1 मार्च को पेश किया जा चुका है, जो अगले माह से प्रभावशील होगा. इस दौरान अपनी वित्तीय जरूरतों को सरकार इस अनुपूरक बजट से पूरा करेगी.

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  1. MP Budget 2023: 'मामा' का चुनावी दांव! बहन-बेटियों समेत सभी को लुभाने की कोशिश
  2. बजट से महिलाओं में निराशा, बोलीं-महिला सुरक्षा बजट ऊंट के मुंह में जीरा
  3. MP Budget 2023: वित्तमंत्री ने पेश किया 3.14 लाख करोड़ का बजट, दिखाया 55000 करोड़ का घाटा

देखिए किस योजना पर कितना होगा खर्च

  1. ऊर्जा सब्सिडी योजनाओं के लिए 6 हजार 684 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
  2. ग्रामीण विकास के अंतर्गत पीएम आवास योजना के लिए 1013 करोड़ का प्रावधान.
  3. पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1324 करोड़ का प्रावधान.
  4. नर्मदा घाटी विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए 976 करोड़ रुपए.
  5. संबल योजना के लिए 636 करोड़, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 642 करोड़, अमृत 2.0 के लिए 387 करोड़ का प्रावधान किया गया.
  6. स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 299 करोड़ का प्रावधान.
  7. लोक स्वास्थ्य और एनआरएचएम के लिए 650 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान हेतु 322 करोड़, श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिए 192 करोड़ और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 146 करोड़ का प्रावधान किया गया.
  8. लोक निर्माण विभाग की योजनाओं के लिए 171 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
  9. तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत संचालित सीएम मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.
  10. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
  11. सामाजिक सुरक्षा कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 177 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
  12. जल संसाधन विभाग की योजनाओं के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं.

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट सत्र में बुधवार को शिवराज सरकार का तीसरा अनुपूरक बजट पारित किया गया. तीसरा अनुपूरक बजट 16 हजार 329 करोड़ 50 लाख रुपए का है. इसमें राजस्व व्यय के लिए 14 हजार 842 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 1 हजार 487 करोड़ का प्रावधान किया गया है. हालांकि प्रदेश का मुख्य बजट 1 मार्च को पेश किया जा चुका है, जो अगले माह से प्रभावशील होगा. इस दौरान अपनी वित्तीय जरूरतों को सरकार इस अनुपूरक बजट से पूरा करेगी.

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देखिए किस योजना पर कितना होगा खर्च

  1. ऊर्जा सब्सिडी योजनाओं के लिए 6 हजार 684 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
  2. ग्रामीण विकास के अंतर्गत पीएम आवास योजना के लिए 1013 करोड़ का प्रावधान.
  3. पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1324 करोड़ का प्रावधान.
  4. नर्मदा घाटी विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए 976 करोड़ रुपए.
  5. संबल योजना के लिए 636 करोड़, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 642 करोड़, अमृत 2.0 के लिए 387 करोड़ का प्रावधान किया गया.
  6. स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 299 करोड़ का प्रावधान.
  7. लोक स्वास्थ्य और एनआरएचएम के लिए 650 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान हेतु 322 करोड़, श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिए 192 करोड़ और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 146 करोड़ का प्रावधान किया गया.
  8. लोक निर्माण विभाग की योजनाओं के लिए 171 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
  9. तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत संचालित सीएम मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.
  10. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
  11. सामाजिक सुरक्षा कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 177 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
  12. जल संसाधन विभाग की योजनाओं के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं.
Last Updated : Mar 15, 2023, 6:39 PM IST
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