ETV Bharat / state

एमपी 2021: सुर्खियों में रहे ये कानून! विरोध के बावजूद अमल में आये ये कानून, कई संशोधन भी हुए

मध्यप्रदेश के लिए साल 2021 हमेशा यादगार रहेगा क्योंकि विरोध के बावजूद कई ऐसे कानून बने हैं, जोकि प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए नजीर साबित होंगे. वहीं कई कानूनों में संशोधन (Madhya Pradesh New Acts and Amendments in 2021) कर सरकार ने उसे और भी मजबूत किया है.

Madhya Pradesh New Acts and Amendments in 2021
2021: सुर्खियों में रहे कानून
author img

By

Published : Dec 28, 2021, 9:07 AM IST

Updated : Jan 4, 2022, 2:31 PM IST

भोपाल। साल 2021 मध्यप्रदेश पुलिस के लिहाज से बेहद अच्छा रहा. इसी साल कमिश्नर सिस्टम लागू किए जाने की सालों पुरानी मांग पूरी हो गई. भोपाल और इंदौर में नए साल के पहले कमिश्नर सिस्टम लागू (Commissioner system implemented in Bhopal Indore) कर दिया गया. उधर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस के हाथ और मजूबत हुए. नए साल में गुंडों पर लगाम लगाने के लिए गैंगस्टर एक्ट (New Act and Amendment Act 2021 in Madhya Pradesh) लाने की तैयारी की जा रही है.

होशंगाबाद 2021: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणा के 10 माह बाद भी नहीं हुआ नर्मदापुरम का 'सवेरा'

सालों की मुराद हुई पूरी

मध्यप्रदेश पुलिस के लिए साल 2020 अधिकार मिलने के मामले में यादगार बन गया. इस साल पुलिस की सालों पुरानी मांगे पूरी हुईं. आईएएस अधिकारियों के विरोध के बाद भी भोपाल-इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया. मध्यप्रदेश पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने वाला 17वां राज्य है. कमिश्नर सिस्टम लागू करने के बाद भोपाल की कमान मकरंद देउस्कर और इंदौर की जिम्मेदारी हरिनारायण चारी मिश्र को सौंपी गई है. पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू तो हो गया है, लेकिन कमिश्नरी अधिकार का उपयोग पुलिस जनवरी माह से शुरू करेगी.

Madhya Pradesh New Acts and Amendments in 2021
लव जिहाद रोकने के लिए बना कानून

Year Ender 2021: साल 2021 को इन 21 वजहों से रखा जाएगा याद

लव जिहाद रोकने का कानून

मध्यप्रदेश में लव जिहाद रोकने को लेकर सरकार सख्त कानून लेकर आई है, इस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हुई. इसके बावजूद राज्य सरकार ने पहले अध्यादेश के जरिए फिर मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 बनाकर लागू किया और सभी कलेक्टर्स और एसपी को नए कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. अध्यादेश लागू होते ही 9 जनवरी 2021 से मध्यप्रदेश में विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन शून्य घोषित कर दिया गया. बताया जाता है कि कानून लागू होने के बाद से करीब 125 मामलों में कार्रवाई की गई.

Madhya Pradesh New Acts and Amendments in 2021
संपत्ति के नुकसान की भरपाई करेंगे 'दंगाई'

संपत्ति के नुकसान की भरपाई करेंगे 'दंगाई'

सांप्रदायिक दंगे, आंदोलन, धरना-प्रदर्शन के दौरान निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही नुकसान की भरपाई कराई जाएगी, इसके लिए राज्य सरकार ने कानून का प्रावधान किया है. मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली कानून 2021 (Madhya Pradesh Prevention of Damage to Public and Private Property and Recovery of Damage Act 2021) बन गया है. इसके तहत राज्य सरकार ने दावा अधिकरण का गठन किया है, इसमें संपत्ति के नुकसान होने पर पीड़ित कलेक्टर को इसकी भरपाई के लिए आवेदन कर सकेगा. अभिकरण नुकसान से दो गुना तक की रकम वसूली कर सकेगा.

मिलावटी शराब के खिलाफ बना कानून

प्रदेश में मिलावटी शराब से बढ़ रही मौत की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने आबकारी अधिनियम में संशोधन (MP Excise Amendment Act 2021) कर फांसी का प्रावधान जोड़ दिया है, इसमें अवैध शराब के सेवन के मामले में आरोपी के विरुद्ध बार-बार दोष सिद्ध होता है तो उसे फांसी की सजा और कम से कम 20 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा.

Madhya Pradesh New Acts and Amendments in 2021
शूटिंग से पहले कलेक्टर की अनुमति

कालिख पोती, फिर जारी हुई गाइडलाइन

मध्यप्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य है. राज्य सरकार ने इस साल प्रदेश में फिल्म शूटिंग की गाइडलाइन (movie shooting guidelines in MP) जारी कर दी है, जिसके तहत फिल्म की शूटिंग के पहले कलेक्टर से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने यह फैसला आश्रम वेबसीरीज की शूटिंग के दौरान भोपाल में हुए हंगामे और फिल्म निर्माता प्रभात झा के चेहरे पर कालिख पोतने की घटना के बाद लिया है.

नए साल में पुलिस के हाथ होंगे और मजबूत

प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पुलिस के हाथ और मजबूत करने जा रही है. नए साल में प्रदेश सरकार संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है. अवैध खनन, मिलावटी शराब, नकली दवाओं के व्यापार, मानव तस्करी, ड्रग्स तस्करी, अवैध हथियारों के निर्माण और व्यापार जैसे मामलों से निपटने के लिए मध्यप्रदेश गिरोहबंदी और समाज विरोध कार्यकलाप निवारण विधेयक लाने जा रही है. उधर मध्यप्रदेश में माॅब लिंचिंग को लेकर कानून लाने की तैयारी की जा रही है. माना जा रहा है नए साल में इसको लेकर सरकार कदम उठा सकती है.

भोपाल। साल 2021 मध्यप्रदेश पुलिस के लिहाज से बेहद अच्छा रहा. इसी साल कमिश्नर सिस्टम लागू किए जाने की सालों पुरानी मांग पूरी हो गई. भोपाल और इंदौर में नए साल के पहले कमिश्नर सिस्टम लागू (Commissioner system implemented in Bhopal Indore) कर दिया गया. उधर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस के हाथ और मजूबत हुए. नए साल में गुंडों पर लगाम लगाने के लिए गैंगस्टर एक्ट (New Act and Amendment Act 2021 in Madhya Pradesh) लाने की तैयारी की जा रही है.

होशंगाबाद 2021: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणा के 10 माह बाद भी नहीं हुआ नर्मदापुरम का 'सवेरा'

सालों की मुराद हुई पूरी

मध्यप्रदेश पुलिस के लिए साल 2020 अधिकार मिलने के मामले में यादगार बन गया. इस साल पुलिस की सालों पुरानी मांगे पूरी हुईं. आईएएस अधिकारियों के विरोध के बाद भी भोपाल-इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया. मध्यप्रदेश पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने वाला 17वां राज्य है. कमिश्नर सिस्टम लागू करने के बाद भोपाल की कमान मकरंद देउस्कर और इंदौर की जिम्मेदारी हरिनारायण चारी मिश्र को सौंपी गई है. पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू तो हो गया है, लेकिन कमिश्नरी अधिकार का उपयोग पुलिस जनवरी माह से शुरू करेगी.

Madhya Pradesh New Acts and Amendments in 2021
लव जिहाद रोकने के लिए बना कानून

Year Ender 2021: साल 2021 को इन 21 वजहों से रखा जाएगा याद

लव जिहाद रोकने का कानून

मध्यप्रदेश में लव जिहाद रोकने को लेकर सरकार सख्त कानून लेकर आई है, इस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हुई. इसके बावजूद राज्य सरकार ने पहले अध्यादेश के जरिए फिर मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 बनाकर लागू किया और सभी कलेक्टर्स और एसपी को नए कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. अध्यादेश लागू होते ही 9 जनवरी 2021 से मध्यप्रदेश में विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन शून्य घोषित कर दिया गया. बताया जाता है कि कानून लागू होने के बाद से करीब 125 मामलों में कार्रवाई की गई.

Madhya Pradesh New Acts and Amendments in 2021
संपत्ति के नुकसान की भरपाई करेंगे 'दंगाई'

संपत्ति के नुकसान की भरपाई करेंगे 'दंगाई'

सांप्रदायिक दंगे, आंदोलन, धरना-प्रदर्शन के दौरान निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही नुकसान की भरपाई कराई जाएगी, इसके लिए राज्य सरकार ने कानून का प्रावधान किया है. मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली कानून 2021 (Madhya Pradesh Prevention of Damage to Public and Private Property and Recovery of Damage Act 2021) बन गया है. इसके तहत राज्य सरकार ने दावा अधिकरण का गठन किया है, इसमें संपत्ति के नुकसान होने पर पीड़ित कलेक्टर को इसकी भरपाई के लिए आवेदन कर सकेगा. अभिकरण नुकसान से दो गुना तक की रकम वसूली कर सकेगा.

मिलावटी शराब के खिलाफ बना कानून

प्रदेश में मिलावटी शराब से बढ़ रही मौत की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने आबकारी अधिनियम में संशोधन (MP Excise Amendment Act 2021) कर फांसी का प्रावधान जोड़ दिया है, इसमें अवैध शराब के सेवन के मामले में आरोपी के विरुद्ध बार-बार दोष सिद्ध होता है तो उसे फांसी की सजा और कम से कम 20 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा.

Madhya Pradesh New Acts and Amendments in 2021
शूटिंग से पहले कलेक्टर की अनुमति

कालिख पोती, फिर जारी हुई गाइडलाइन

मध्यप्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य है. राज्य सरकार ने इस साल प्रदेश में फिल्म शूटिंग की गाइडलाइन (movie shooting guidelines in MP) जारी कर दी है, जिसके तहत फिल्म की शूटिंग के पहले कलेक्टर से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने यह फैसला आश्रम वेबसीरीज की शूटिंग के दौरान भोपाल में हुए हंगामे और फिल्म निर्माता प्रभात झा के चेहरे पर कालिख पोतने की घटना के बाद लिया है.

नए साल में पुलिस के हाथ होंगे और मजबूत

प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पुलिस के हाथ और मजबूत करने जा रही है. नए साल में प्रदेश सरकार संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है. अवैध खनन, मिलावटी शराब, नकली दवाओं के व्यापार, मानव तस्करी, ड्रग्स तस्करी, अवैध हथियारों के निर्माण और व्यापार जैसे मामलों से निपटने के लिए मध्यप्रदेश गिरोहबंदी और समाज विरोध कार्यकलाप निवारण विधेयक लाने जा रही है. उधर मध्यप्रदेश में माॅब लिंचिंग को लेकर कानून लाने की तैयारी की जा रही है. माना जा रहा है नए साल में इसको लेकर सरकार कदम उठा सकती है.

Last Updated : Jan 4, 2022, 2:31 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.