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राजधानी भोपाल में फिर 'लव जिहाद' का मामला, पीड़िता की शिकायत पर जांच शुरू

राजधानी भोपाल में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है. जहां कथित अमित विश्वास नाम के युवक ने हिंदू महिला से शादी की है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नगर निगम में कार्यरत शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है.

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लव जिहाद
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Published : Nov 28, 2020, 9:46 PM IST

Updated : Nov 28, 2020, 10:20 PM IST

भोपाल। इन दिनों देश और प्रदेश में लव जिहाद का मामला गर्माया हुआ है. छिंदवाड़ा के बाद लव जिहाद का दूसरा मामला राजधानी भोपाल से आया था. वहीं अब एक बार फिर भोपाल से ही लव जिहाद का मामला संज्ञान में आया है. भोपाल के सुखीसेवनिया थाना क्षेत्र की पुलिस जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक कथित मुस्लिम अमित विश्वास नाम के युवक ने हिंदू महिला से शादी की थी. साल 2013 में उसने हिंदू महिला से शादी की और बाद में वह उस महिला को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने का दबाव बनाने लगा. जिसके बाद महिला ने राजधानी भोपाल के सुखी सेवनिया थाने में दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने कहा कि आवेदन के आधार पर दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

लव जिहाद पर पुलिस का बयान

नगर निगम में कार्यरत है अमित विश्वास

एसपी साईं कृष्णा ने बताया कि बीती रात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी नगर निगम में कार्यरत है और किसी भी तरह की कोई भी धर्म परिवर्तन करने की सूचना ये जांच में नहीं आया है. मामला संज्ञान में लेते हुए दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है. जैसे तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी.

महिला का आरोप, पति धर्म परिवर्तन करने के लिए करता है प्रताड़ित

आवेदन प्रस्तुत करते हुए और कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट दिखाते हुए पीड़िता ने पति पर आरोप लगाया है कि वह उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाता है. वह मुस्लिम समुदाय का अनुयायी है.

डॉक्यूमेंट में अमित विश्वास ही है युवक का नाम

वहीं एसपी साईं कृष्णा छोटा ने कहा कि डॉक्यूमेंट में आरोपी का नाम अमित विश्वास ही है और आगे भी जांच की जा रही है. अगर इस तरह का मामला सामने आएगा तो फिर मामले में और धाराएं बढ़ाई जाएगी.

हिंदू रीती रिवाज से की थी शादी

आरोपी ने महिला से हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी. वहीं महिला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रह रही है. 2013 में आरोपी ने हिंदू रीति रिवाज से महिला से शादी की थी.

Certificate
सर्टिफिकेट

कानून बनाने का किया ऐलान

बता दें मध्यप्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने का ऐलान कर दिया है. उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा. जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रहा है. इसके साथ ही यूपी, असम, कर्नाटक और हरियाणा में भी कानून लाने की तैयारी चल रही है. उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाज पर अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश ला चुकी है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद के संबंध में ड्राफ्ट पेश कर सकती है. इसी को लेकर प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाने की तैयारियां अब जोर-शोर से चल रही हैं. इसके लिए मसौदा भी तैयार कर लिया गया है.

पढ़ें:जिनको मिले लव जिहाद के जख्म, सुनिए उनकी दर्द भरी कहानी उन्हीं की जुबानी

छिंदवाड़ा में सामने आया पहला मामला

लव जिहाद से जुड़ा पहला मामला छिंदवाड़ा से सामने आया था, जिसमें युवती ने धर्म विशेष के युवक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपी साबिर अली उसको धर्म परिवर्तन करके शादी करने के लिए डरा धमका रहा है. इसके साथ ही उसने जान से मारने की धमकी भी दी है. आरोपी साबिर अली पिछले एक साल से पीड़िता के नाम की फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया में अश्लील पोस्ट कर रहा है. पीड़िता को अश्लील वीडियो भेजता है. इतना ही नहीं साबिर ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने और शादी नहीं करने पर युवती पर एसिड फेंकने की धमकी दी है, जिसकी वजह से पूरे परिवार का जीना हराम हो गया है.

पढ़ें:कानून बनाए जाने से पहले एमपी में 'लव जिहाद', पीड़िता ने ETV भारत को सुनाई आप बीती

छिंदवाड़ा की पीड़िता ने की ईटीवी भारत से बात

पीड़िता ने ईटीवी भारत को बताया था कि, साबिर अली एक साल से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर उसे परेशान कर रहा है. इतना ही नहीं अलग-अलग सिम से फोन भी करता है. पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत एसपी ऑफिस में करने के साथ-साथ साइबर सेल में भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. पीड़िता को जब साइबर सेल से आरोपी की जानकारी मिली, तो उसने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. साइबर सेल से जानकारी मिलने के बाद युवती और परिवार को पता चला कि, उसे जो ब्लैकमेल कर रहे युवक का नाम साबिर अली है.

राजधानी से सामने आया था दूसरा मामला

वहीं दूसरा मामला राजधानी भोपाल से सामने आया था, जहां पीड़िता सीधे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंची और आपबीती बताई. जिसके बाद मंत्री ने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है. युवती का आरोप है कि एक साल पहले वो एक युवक से मिली थी. युवक ने नाम बदलकर उससे दोस्ती की. उसके बाद मंदिर में जाकर शादी भी की. पीड़िता ने युवक का असली नाम सलमान बताया है, जोकि उसे कुछ दिन पहले ही पता चला है. पीड़िता का 6 महीने का बच्चा भी है.

पढ़ें:छिंदवाड़ा के बाद भोपाल में दिखा 'लव जिहाद' का जिन्न, पीड़िता ने गृह मंत्री से मांगी मदद

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का मसौदा तैयार

मध्यप्रदेश सहित तमाम बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद का मुद्दा गरमाया है. शिवराज सरकार ने तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी भी कर ली है. इसके लिए मसौदा भी तैयार कर लिया गया है. हालांकि इस कानून में सरकार ने कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है. सरकार ने इसे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 नाम दिया है.

पढ़ें:मध्य प्रदेश : 'लव जिहाद' में 10 साल तक की सजा, विधेयक का मसौदा तैयार

क्या है प्रावधान

इस प्रस्तावित कानून के तहत मध्यप्रदेश में भी धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा होगी. मदद करने वाली संस्था का पंजीयन रद्द होगा. बगैर आवेदन धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु को भी 5 साल की सजा होगी. माना जा रहा है कि दिसबंर के दूसरे हफ्ते में इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी और 28 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.

क्या होंगे शादी के नियम ?

धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह से एक माह पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होगा. कलेक्टर दोनों पक्षों और उनके परिजनों को नोटिस देकर तलब करेंगे. और उनसे लिखित बयान लिए जाएंगे कि विवाह या धर्मांतरण जोर-जबरदस्ती से तो नहीं किया जा रहा है. इसके बाद ही कलेक्टर अनुमति देंगे. यदि बिना आवेदन दिए, किसी काजी, मौलवी या पादरी द्वारा धर्म परिवर्तन और विवाह कराया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ पांच साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

पढ़ें:व जिहाद: एमपी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का मसौदा तैयार, 10 साल की सजा का प्रावधान

आखिर क्या है लव जिहाद ?

लव जिहाद को तब तक मान्यता नहीं मिली, जब तक खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है. लव अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और जिहाद अरबी शब्द है. जिहाद का मतलब किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना. जब एक धर्म विशेष को मानने वाले छल, फरेब और झूठ का सहारा लेकर अपने प्यार के जाल में दूसरे धर्म की लड़की को फंसाकर उसका धर्मांतरण और फिर उससे शादी करते हैं, तो इसे ही लव जिहाद कहा गया है.

भोपाल। इन दिनों देश और प्रदेश में लव जिहाद का मामला गर्माया हुआ है. छिंदवाड़ा के बाद लव जिहाद का दूसरा मामला राजधानी भोपाल से आया था. वहीं अब एक बार फिर भोपाल से ही लव जिहाद का मामला संज्ञान में आया है. भोपाल के सुखीसेवनिया थाना क्षेत्र की पुलिस जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक कथित मुस्लिम अमित विश्वास नाम के युवक ने हिंदू महिला से शादी की थी. साल 2013 में उसने हिंदू महिला से शादी की और बाद में वह उस महिला को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने का दबाव बनाने लगा. जिसके बाद महिला ने राजधानी भोपाल के सुखी सेवनिया थाने में दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने कहा कि आवेदन के आधार पर दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

लव जिहाद पर पुलिस का बयान

नगर निगम में कार्यरत है अमित विश्वास

एसपी साईं कृष्णा ने बताया कि बीती रात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी नगर निगम में कार्यरत है और किसी भी तरह की कोई भी धर्म परिवर्तन करने की सूचना ये जांच में नहीं आया है. मामला संज्ञान में लेते हुए दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है. जैसे तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी.

महिला का आरोप, पति धर्म परिवर्तन करने के लिए करता है प्रताड़ित

आवेदन प्रस्तुत करते हुए और कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट दिखाते हुए पीड़िता ने पति पर आरोप लगाया है कि वह उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाता है. वह मुस्लिम समुदाय का अनुयायी है.

डॉक्यूमेंट में अमित विश्वास ही है युवक का नाम

वहीं एसपी साईं कृष्णा छोटा ने कहा कि डॉक्यूमेंट में आरोपी का नाम अमित विश्वास ही है और आगे भी जांच की जा रही है. अगर इस तरह का मामला सामने आएगा तो फिर मामले में और धाराएं बढ़ाई जाएगी.

हिंदू रीती रिवाज से की थी शादी

आरोपी ने महिला से हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी. वहीं महिला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रह रही है. 2013 में आरोपी ने हिंदू रीति रिवाज से महिला से शादी की थी.

Certificate
सर्टिफिकेट

कानून बनाने का किया ऐलान

बता दें मध्यप्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने का ऐलान कर दिया है. उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा. जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रहा है. इसके साथ ही यूपी, असम, कर्नाटक और हरियाणा में भी कानून लाने की तैयारी चल रही है. उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाज पर अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश ला चुकी है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद के संबंध में ड्राफ्ट पेश कर सकती है. इसी को लेकर प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाने की तैयारियां अब जोर-शोर से चल रही हैं. इसके लिए मसौदा भी तैयार कर लिया गया है.

पढ़ें:जिनको मिले लव जिहाद के जख्म, सुनिए उनकी दर्द भरी कहानी उन्हीं की जुबानी

छिंदवाड़ा में सामने आया पहला मामला

लव जिहाद से जुड़ा पहला मामला छिंदवाड़ा से सामने आया था, जिसमें युवती ने धर्म विशेष के युवक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपी साबिर अली उसको धर्म परिवर्तन करके शादी करने के लिए डरा धमका रहा है. इसके साथ ही उसने जान से मारने की धमकी भी दी है. आरोपी साबिर अली पिछले एक साल से पीड़िता के नाम की फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया में अश्लील पोस्ट कर रहा है. पीड़िता को अश्लील वीडियो भेजता है. इतना ही नहीं साबिर ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने और शादी नहीं करने पर युवती पर एसिड फेंकने की धमकी दी है, जिसकी वजह से पूरे परिवार का जीना हराम हो गया है.

पढ़ें:कानून बनाए जाने से पहले एमपी में 'लव जिहाद', पीड़िता ने ETV भारत को सुनाई आप बीती

छिंदवाड़ा की पीड़िता ने की ईटीवी भारत से बात

पीड़िता ने ईटीवी भारत को बताया था कि, साबिर अली एक साल से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर उसे परेशान कर रहा है. इतना ही नहीं अलग-अलग सिम से फोन भी करता है. पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत एसपी ऑफिस में करने के साथ-साथ साइबर सेल में भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. पीड़िता को जब साइबर सेल से आरोपी की जानकारी मिली, तो उसने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. साइबर सेल से जानकारी मिलने के बाद युवती और परिवार को पता चला कि, उसे जो ब्लैकमेल कर रहे युवक का नाम साबिर अली है.

राजधानी से सामने आया था दूसरा मामला

वहीं दूसरा मामला राजधानी भोपाल से सामने आया था, जहां पीड़िता सीधे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंची और आपबीती बताई. जिसके बाद मंत्री ने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है. युवती का आरोप है कि एक साल पहले वो एक युवक से मिली थी. युवक ने नाम बदलकर उससे दोस्ती की. उसके बाद मंदिर में जाकर शादी भी की. पीड़िता ने युवक का असली नाम सलमान बताया है, जोकि उसे कुछ दिन पहले ही पता चला है. पीड़िता का 6 महीने का बच्चा भी है.

पढ़ें:छिंदवाड़ा के बाद भोपाल में दिखा 'लव जिहाद' का जिन्न, पीड़िता ने गृह मंत्री से मांगी मदद

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का मसौदा तैयार

मध्यप्रदेश सहित तमाम बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद का मुद्दा गरमाया है. शिवराज सरकार ने तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी भी कर ली है. इसके लिए मसौदा भी तैयार कर लिया गया है. हालांकि इस कानून में सरकार ने कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है. सरकार ने इसे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 नाम दिया है.

पढ़ें:मध्य प्रदेश : 'लव जिहाद' में 10 साल तक की सजा, विधेयक का मसौदा तैयार

क्या है प्रावधान

इस प्रस्तावित कानून के तहत मध्यप्रदेश में भी धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा होगी. मदद करने वाली संस्था का पंजीयन रद्द होगा. बगैर आवेदन धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु को भी 5 साल की सजा होगी. माना जा रहा है कि दिसबंर के दूसरे हफ्ते में इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी और 28 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.

क्या होंगे शादी के नियम ?

धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह से एक माह पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होगा. कलेक्टर दोनों पक्षों और उनके परिजनों को नोटिस देकर तलब करेंगे. और उनसे लिखित बयान लिए जाएंगे कि विवाह या धर्मांतरण जोर-जबरदस्ती से तो नहीं किया जा रहा है. इसके बाद ही कलेक्टर अनुमति देंगे. यदि बिना आवेदन दिए, किसी काजी, मौलवी या पादरी द्वारा धर्म परिवर्तन और विवाह कराया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ पांच साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

पढ़ें:व जिहाद: एमपी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का मसौदा तैयार, 10 साल की सजा का प्रावधान

आखिर क्या है लव जिहाद ?

लव जिहाद को तब तक मान्यता नहीं मिली, जब तक खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है. लव अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और जिहाद अरबी शब्द है. जिहाद का मतलब किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना. जब एक धर्म विशेष को मानने वाले छल, फरेब और झूठ का सहारा लेकर अपने प्यार के जाल में दूसरे धर्म की लड़की को फंसाकर उसका धर्मांतरण और फिर उससे शादी करते हैं, तो इसे ही लव जिहाद कहा गया है.

Last Updated : Nov 28, 2020, 10:20 PM IST
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