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कोरोना ब्रेक के बाद सुलझेंगे उलझे केस, 10 जुलाई को लगेगी नेशनल लोक अदालत

10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन होगा. इस संबंध में भोपाल कुटुम्ब न्यायालय की तरफ से एक हजार लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है.

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Published : Jul 8, 2021, 10:42 AM IST

national lok adalat
कुटुम्ब न्यायालय

भोपाल। कोरोना की वजह से अदालत का कामकाज काफी प्रभावित हुआ है. लंबे समय से कई प्रकरण लंबित पड़े हैं. जिनकी सुनवाई के लिए 10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. भोपाल के कुटुम्ब न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन होगा. जिसके लिए करीब एक हजार लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं.

नेशनल लोक अदालत

दरअसल, लॉकडाउन पीरियड के करीब 1 हजार प्रकरण ऐसे हैं, जिसमें पति-पत्नी के मध्य आपसी समझौते के चलते वह एक साथ रहने लगे, लेकिन उन्होंने कोर्ट को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी. जिसको ध्यान में रखते हुए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. कुटुम्ब न्यायालय ने सभी 1 हजार लोगों को नोटिस जारी कर अपने प्रकरणों को समाप्त करवाने की अपील की.

कुटुंब न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश रामानंद चंद ने बताया कि केस क्लोज नहीं होने के कारण लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है. कोर्ट में लंबित प्रकरणों की संख्या 7 हजार के पार कर गई है. लोक अदालत के दौरान यदि किसी समस्या के चलते वकील उपस्थित नहीं हो पाए तो पक्षकार सीधे उपस्थित होकर भी अपने प्रकरण में समझौता कर सकता है.

भोपाल। कोरोना की वजह से अदालत का कामकाज काफी प्रभावित हुआ है. लंबे समय से कई प्रकरण लंबित पड़े हैं. जिनकी सुनवाई के लिए 10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. भोपाल के कुटुम्ब न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन होगा. जिसके लिए करीब एक हजार लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं.

नेशनल लोक अदालत

दरअसल, लॉकडाउन पीरियड के करीब 1 हजार प्रकरण ऐसे हैं, जिसमें पति-पत्नी के मध्य आपसी समझौते के चलते वह एक साथ रहने लगे, लेकिन उन्होंने कोर्ट को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी. जिसको ध्यान में रखते हुए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. कुटुम्ब न्यायालय ने सभी 1 हजार लोगों को नोटिस जारी कर अपने प्रकरणों को समाप्त करवाने की अपील की.

कुटुंब न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश रामानंद चंद ने बताया कि केस क्लोज नहीं होने के कारण लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है. कोर्ट में लंबित प्रकरणों की संख्या 7 हजार के पार कर गई है. लोक अदालत के दौरान यदि किसी समस्या के चलते वकील उपस्थित नहीं हो पाए तो पक्षकार सीधे उपस्थित होकर भी अपने प्रकरण में समझौता कर सकता है.

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