भोपाल। निर्धारित मापदंडों के अनुसार अग्निशमन उपकरण न होने और एनओसी (No Objection Certificate) प्राप्त नहीं करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ भोपाल नगर निगम कार्रवाई करेगा. इसे लेकर कमिश्नर केवीएस चौधरी ने निर्धारित समय सीमा में विभिन्न श्रेणियों के भवनों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार अग्निशमन उपकरणों को लगाकर एनओसी (No Objection Certificate) प्राप्त करने के लिए नई गाइडलाइन (Guideline) जारी की है.
बिल्डिंग बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी
भोपाल नगर निगम ने शहर में बनी बड़ी बिल्डिंग को लेकर नई गाइडलाइन (Guideline) जारी की है. इसके तहत 15 मीटर से ऊंचे भवनों को फायर सेफ्टी (Fire Extinguishers) के तहत सभी उपकरण लगवाना अनिवार्य होगा. अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उनको बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी. इसके साथ ही नगर निगम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा.
कमिश्नर केवीएस चौधरी ने जारी किए नए दिशा निर्देश
- 15 मीटर या इससे ऊंची बिल्डिंग में फायर अग्निशमन उपकरण लगाना अनिवार्य है.
- शैक्षणिक बिल्डिंग की ऊंचाई 9 मीटर या इससे अधिक होगी
- कोई भी सभा भवन, वह किसी भी तल पर हो, जिसमें 50 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता हो वहां अग्निशमन उपकरण स्थापित करना अनिवार्य है,
- ऐसे भवन जिसमें 2 या उससे अधिक तलघर हों, जिनका क्षेत्रफल 500 मीटर से अधिक हो.
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भवन मालिकों को नगर निगम से परमिशन लेना जरूरी
कमिश्नर केवीएस चौधरी ने आगे कहा कि ऐसे सभी भवन मालिकों को नगर निगम से परमिशन लेना अनिवार्य होगा और अग्निशमन यंत्रों की स्थापना करनी होगी. इसके लिए भवन मालिक नगर निगम की नगरी प्रशासन की ऑनलाइन पोर्टल (Online portal) पर आवेदन कर सकते हैं. एनओसी (No Objection Certificate) करने के लिए प्रतिवर्ष अपने भवन का फायर ऑडिट (Fire audit) करवाना अनिवार्य होगा. यह फायर ऑडिट (Fire audit) रिपोर्ट निगम के श्यामला हिल्स स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय (Fire brigade office) में जमा कराना होगा. फायर ऑडिट (Fire audit) के लिए अधिमान्य फायर कन्सल्टेंट की सेवाएं भी ली जा सकती हैं. निगम ने 18 अग्निशमन इंजीनियर्स (Fire consultants) को अनुज्ञप्ति और लाइसेंस जारी किए हैं. इन कन्सल्टेंट्स (consultants) के नाम, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी नगर निगम भोपाल के पोर्टल पर भी अपलोड है.