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राजधानी में फिर तीन तलाक का मामला, पति फरार,केस दर्ज - वूमेन प्रोटेक्शन एक्ट

भोपाल में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है.जहां पति रिजवान खान ने तीन बार तलाक बोलकर महिला को तलाक दे दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश कर रही है.

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Published : Dec 6, 2020, 8:41 PM IST

भोपाल। राजधानी भोपाल में अशोका गार्डन थाना क्षेत्र स्थित ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. जहां पति रिजवान खान ने तीन बार तलाक बोलकर महिला को तलाक दे दिया. मामले में पुलिस ने वूमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. आरोपी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है. वहीं तलाक का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है.

3 साल पहले हुआ था निकाह

महिला का तीन साल पहले निकाह हुआ था. पति-पत्नी के बीच करीब डेढ़ साल से झगड़ा चल रहा था. पहले महिला ने आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस लगाया था. जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था और 5 दिन पहले मामले में दोनों पक्ष की ओर से राजीनामा हो गया था. वहीं अब 5 दिन बाद आरोपी पति ने मौखिक रूप से महिला को तीन बार तलाक बोल दिया. जिसके चलते तलाक हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

महिला के दो बच्चे भी हैं

महिला के दो छोटे बच्चे भी हैं. महिला का कहना है कि अब इनकी परवरिश कौन करेगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. बताया जा रहा है कि आरोपी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है.

पहले भी आ चुके हैं ट्रिपल तलाक के मामले

बता दें इससे पहले 20 अगस्त को भोपाल के कोहेफिजा इलाके की रहने वाली अलविना को उनके पति ने शादी के 19 साल बाद व्हाट्सएप कॉल कर तलाक दे दिया था. महिला की शादी भोपाल के ही फैज आलम अंसारी से 2001 में हुई थी. फैज उस समय सिंगापुर में एक होटल के रेस्टोरेंट में असिस्टेंट मैनेजर पद पर कार्यरत था.

पढ़ें:व्हाट्सएप पर तीन तलाक देकर तोड़ दिया 19 साल का रिश्ता

गुना में अचानक हुई कहासुनी में दिया तीन तलाक

वहीं दूसरा मामला 4 दिसंबर को गुना के राघौगढ़ में से सामने आया था. जहां फिरोज खान मंसूरी (43) की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अचानक हुई कहासुनी के बाद उसके पति ने पुरानी परम्परा के अनुसार उसे तीन तलाक दे दिया है.

पढ़ें:तीन तलाक का मामला, पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज

साल 2017 में तीन तलाक प्रथा पर लगी थी रोक

बता दें साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाई थी. पांच जजों की पीठ ने तुरंत तलाक देने के इस रिवाज को असंवैधानिक करार दिया था. जिसमें कहा गया था कि यह इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है. उत्तराखंड की शायरा बानो की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था. शायरा को उनके पति ने तीन बार तलाक लिख कर चिट्टी भेजी थी, जिसके बाद उसने शायरा को छोड़ दिया था. इसी के बाद शायरा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. तब शायरा की याचिका के साथ चार और मुस्लिम महिलाओं की ऐसी ही याचिकाएं जोड़ दी गई थी.

भोपाल। राजधानी भोपाल में अशोका गार्डन थाना क्षेत्र स्थित ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. जहां पति रिजवान खान ने तीन बार तलाक बोलकर महिला को तलाक दे दिया. मामले में पुलिस ने वूमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. आरोपी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है. वहीं तलाक का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है.

3 साल पहले हुआ था निकाह

महिला का तीन साल पहले निकाह हुआ था. पति-पत्नी के बीच करीब डेढ़ साल से झगड़ा चल रहा था. पहले महिला ने आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस लगाया था. जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था और 5 दिन पहले मामले में दोनों पक्ष की ओर से राजीनामा हो गया था. वहीं अब 5 दिन बाद आरोपी पति ने मौखिक रूप से महिला को तीन बार तलाक बोल दिया. जिसके चलते तलाक हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

महिला के दो बच्चे भी हैं

महिला के दो छोटे बच्चे भी हैं. महिला का कहना है कि अब इनकी परवरिश कौन करेगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. बताया जा रहा है कि आरोपी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है.

पहले भी आ चुके हैं ट्रिपल तलाक के मामले

बता दें इससे पहले 20 अगस्त को भोपाल के कोहेफिजा इलाके की रहने वाली अलविना को उनके पति ने शादी के 19 साल बाद व्हाट्सएप कॉल कर तलाक दे दिया था. महिला की शादी भोपाल के ही फैज आलम अंसारी से 2001 में हुई थी. फैज उस समय सिंगापुर में एक होटल के रेस्टोरेंट में असिस्टेंट मैनेजर पद पर कार्यरत था.

पढ़ें:व्हाट्सएप पर तीन तलाक देकर तोड़ दिया 19 साल का रिश्ता

गुना में अचानक हुई कहासुनी में दिया तीन तलाक

वहीं दूसरा मामला 4 दिसंबर को गुना के राघौगढ़ में से सामने आया था. जहां फिरोज खान मंसूरी (43) की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अचानक हुई कहासुनी के बाद उसके पति ने पुरानी परम्परा के अनुसार उसे तीन तलाक दे दिया है.

पढ़ें:तीन तलाक का मामला, पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज

साल 2017 में तीन तलाक प्रथा पर लगी थी रोक

बता दें साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाई थी. पांच जजों की पीठ ने तुरंत तलाक देने के इस रिवाज को असंवैधानिक करार दिया था. जिसमें कहा गया था कि यह इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है. उत्तराखंड की शायरा बानो की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था. शायरा को उनके पति ने तीन बार तलाक लिख कर चिट्टी भेजी थी, जिसके बाद उसने शायरा को छोड़ दिया था. इसी के बाद शायरा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. तब शायरा की याचिका के साथ चार और मुस्लिम महिलाओं की ऐसी ही याचिकाएं जोड़ दी गई थी.

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