भोपाल। प्रदेश में अब तक 13 जिलों इंदौर, मंदसौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खडवा, खरगौन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा में कौओं में बर्डफ्लू रोग उदभेद की पुष्टि हो चुकी है. इसके बाद गृह विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है. जिसमें बर्ड फ्लू नोटिफाइड एरिया में अंडे और मुर्गे मुर्गियों की बिक्री प्रतिबंधित की जाएगी. बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है. इन एरिया के आसपास के वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया जाएगा. साथ ही यदि इस क्षेत्र में पोल्ट्री फॉर्म है तो उसे भी प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी.
सभी जिलों को भेजी 145 पेज की गाइडलाइन
गृह विभाग ने आदेश के साथ बर्ड फ्लू के संबंध में 145 पेज की गाइडलाइन की प्रति भी कलेक्टर को भेजी गई है।. केंद्र सरकार की इस गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं. निर्देश दिए गए हैं कि बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों की मौत के बाद आसपास के क्षेत्र को सैनेटाइज किया जाए. सैंपल कलेक्ट करते वक्त पशुपालन विभाग के कर्मचारी मास्क और पीपीई किट जरूर पहने. मृत पक्षियों को 2 मीटर के गड्ढे खोदकर उसमें दफनाया जाए. पोल्ट्री फॉर्म में बाहरी पक्षियों को न आने दिया जाए.
13 जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि
गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 13 जिलों में कौओं में बर्डफ्लू रोग उदभेद की पुष्टि हो चुकी है. शनिवार 9 जनवरी तक 27 जिलों से लगभग 1100 कोओं और जंगली पक्षियों के मरने की सूचना मिली है. प्रदेश के विभिन्न जिलों से 32 सैंपल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला (NIHSAD) भोपाल को जांच हेतु भेजे गए है.
जिला आगर में कुक्कुट बाजार के दुकानों से टेवल स्वेव के एक सैंपल में बर्ड फ्लू वायरस पाए जाना के बाद आगर में कुक्कुट बाजार को सतर्कता एवं सावधानी की दृष्टि से आगामी सात दिवस तक बंद करने के आदेश दिए गए है. इस संक्रमण को रोकने के लिए मुर्गियों और अंडो आदि के विनिष्टीकरण की कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है. जिला सीहोर, बालाघाट, दमोह, उज्जैन, बैतुल, भिण्ड से राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला NIHSAD भोपाल को भेजे गए नमूनों में बर्ड फ्लू वायरस नहीं पाया गया है.
गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश
बर्ड फ्लू संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टर को बर्ड फ्लू को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि बर्ड फ्लू नोटिफाइड एरिया में अंडे व मुर्गे-मुर्गियों की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए, यदि ऐसे एरिया में पोल्ट्री हैं, तो उन्हें तत्काल खत्म करने की कार्रवाई की जाए. मुर्गी पालकों में अनावश्यक भ्रम या भय की स्थिति उत्पन्न न होने देने तथा अफवाहों से सावधान रहने और कुक्कुट उत्पादों के उपयोग के संबंध मे तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं. समस्त जिलों में रोग नियंत्रण की कार्रवाई भारत सरकार की एडवाइजरी अनुसार की जा रही है.
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इंदौर, मंदसौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, गुना, आगर मालवा सहित नौ जिलों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है. पिछले दिनों नीमच और इंदौर में मार्केट में बिकने आए मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया था.