भोपाल। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि उपकरणों पर टैक्स को 10 फिसदी से घटाकर 1 फिसदी कर दिया है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी पर ढाई लाख रुपए तक का फायदा होगा. वहीं राज्य सरकार ने जीरो फीसदी ब्याज दर पर कृषि ऋण अगले वित्त वर्ष के लिए भी बढ़ा दिया है. इसके लिए सरकार ने एक हजार करोड़ का प्रावधान रखा है. वहीं राज्य सरकार महाकालेश्वर मंदिर परिसर का विस्तार करने जा रही है. इसके लिए कैबिनेट ने अतिरिक्त भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी.
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- कैबिनेट में इन मुद्दों पर लगी मुहर
- कैबिनेट की बैठक में किसानों और उद्योगों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कृषि उपकरणों पर लगने वाले 10% टैक्स को घटाकर सरकार ने 1% कर दिया है. इससे किसानों को अधिकतम ढाई लाख रुपए तक का फायदा होगा.
- कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ही अल्पावधि फसल ऋण देने का भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है. इसके लिए सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए का प्रविधान रखा है. किसानों को जीरो परसेंट पर ब्याज कृषि ऋण अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रखा जाएगा.
- खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी.
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.45 लाख टन गेहूं नीलाम किया जाएगा. नीलामी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से करेगा. दरों के संबंध में निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति लेगी.
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य के तहत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम 500 करोड़ रुपए का ऋण सरकार की गारंटी पर लेगा. इस राशि का उपयोग सड़क विकास निगम द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों और मौजूदा सड़कों के उन्नयन पर किया जाएगा. इन सड़कों पर राजस्व प्राप्ति के लिए टोल भी लगाए जाएंगे.
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, देवास, ग्वालियर और उज्जैन विकास प्राधिकरण को नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से दिए गए ऋण पर अधिरोपित ब्याज और दांडिक ब्याज की राशि 12 करोड़ रुपए को माफ किया जाएगा.
- उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट ने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को 0.462 हेक्टेयर जमीन एक रुपए वार्षिक किराए पर देने का निर्णय लिया.
- उद्योगों की दृष्टि से जीएसटी के माध्यम से बड़े और एमएसएमई के सभी उद्योगों को आगे भी दी जाएगी.