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पेट्रोल पंप संचालकों को शासन की चेतावनी, 'ट्रांसपोर्ट हड़ताल की वजह से स्टॉक में नहीं आनी चाहिए कमी'

खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

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Published : Oct 7, 2019, 11:07 PM IST

Updated : Oct 7, 2019, 11:14 PM IST

पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस के संचालकों को शासन की चेतावनी

भोपाल। ट्रांसपोटर्स की हड़ताल को देखते हुए खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि, हड़ताल की वजह से डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए. वहीं पेट्रोल पंप संचालकों और एलपीजी डीलरों को चेतावनी दी गई है कि उनके स्टॉक में कमी नहीं आनी चाहिए.

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पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस के संचालकों को शासन की चेतावनी

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की प्रमुख सचिव नीलम शमी राव ने अपने आदेश में कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत पेट्रोल-डीजल और गैस एजेंसी डीलरों के लिए पर्याप्त स्टॉक बनाकर रखना होगा. यदि किसी डीलर द्वारा पर्याप्त स्टॉक नहीं बनाकर रखा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पेट्रोल-डीजल और एलपीजी डीलरों के लिए शत प्रतिशत स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित रखना जरूरी है.

ऑयल कंपनियों द्वारा एलपीजी, पेट्रोल उत्पादों की आपूर्ति निरंतर की जा रही है. उन्होंने सभी कलेक्टरों से इन कंपनियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है.

भोपाल। ट्रांसपोटर्स की हड़ताल को देखते हुए खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि, हड़ताल की वजह से डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए. वहीं पेट्रोल पंप संचालकों और एलपीजी डीलरों को चेतावनी दी गई है कि उनके स्टॉक में कमी नहीं आनी चाहिए.

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पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस के संचालकों को शासन की चेतावनी

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की प्रमुख सचिव नीलम शमी राव ने अपने आदेश में कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत पेट्रोल-डीजल और गैस एजेंसी डीलरों के लिए पर्याप्त स्टॉक बनाकर रखना होगा. यदि किसी डीलर द्वारा पर्याप्त स्टॉक नहीं बनाकर रखा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पेट्रोल-डीजल और एलपीजी डीलरों के लिए शत प्रतिशत स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित रखना जरूरी है.

ऑयल कंपनियों द्वारा एलपीजी, पेट्रोल उत्पादों की आपूर्ति निरंतर की जा रही है. उन्होंने सभी कलेक्टरों से इन कंपनियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है.

Intro:भोपाल। ट्रक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को देखते हुए खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि हड़ताल की वजह से डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वही पेट्रोल पंप संचालकों और एलपीजी डीलरों को चेतावनी दी गई है कि उनके स्टॉक में कमी नहीं आनी चाहिए।


Body:खाद नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की प्रमुख सचिव नीलम शमी राव ने अपने आदेश में कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत पेट्रोल डीजल एवं गैस एजेंसी डीलरों के लिए पर्याप्त स्टॉक बनाकर रखना होगा यदि किसी डीलर द्वारा पर्याप्त स्टॉक नहीं बनाकर रखा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल डीजल और एलपीजी डीलरों के लिए शत प्रतिशत स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित रखना जरूरी है। ऑयल कंपनियों द्वारा एलपीजी पेट्रोल उत्पादों की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। उन्होंने सभी कलेक्टरों से इन कंपनियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है। गौरतलब है कि ट्रांसपोर्ट हड़ताल की वजह से इंदौर में पेट्रोल डीजल की कमी आ गई थी।


Conclusion:
Last Updated : Oct 7, 2019, 11:14 PM IST
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