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सरकार ने दी रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत, स्टांप ड्यूटी में अब सिर्फ 1 फीसदी सेस

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Published : Sep 7, 2020, 4:13 PM IST

Updated : Sep 7, 2020, 5:44 PM IST

प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए स्टांप ड्यूटी पर लगने वाले सेस को 2 फ़ीसदी तक घटा दिया है. अब स्टांप ड्यूटी पर केवल एक फ़ीसदी सेस लगेगा.

shivraj singh
शिवराज सिंह

भोपाल। कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है. इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस सेक्टर को काफी बड़ी राहत दी है. प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री पर लगने वाले सेस को 2 फ़ीसदी तक घटा दिया है. अभी तक स्टांप ड्यूटी पर तीन फीसदी सेस लगाया जाता था, अब यह एक फ़ीसदी लगेगा.

शिवराज सिंह

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि हर परिवार का अपने घर का एक सपना होता है, जहां वह सुख-सुविधा के साथ रह सकें. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां लगभग समाप्त हो गईं थीं. प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा झटका लगा है. प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में गति लाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री पर स्टांप ड्यूटी पर पहले तीन फीसदी सेस लगता था, इसे घटाकर 1 फ़ीसदी करने का सरकार ने फैसला लिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इससे प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर में गतिविधियां बढ़ेंगी. मुख्यमंत्री के मुताबिक यह छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी. रियल एस्टेट सेक्टर में गतिविधियां कैसे बढ़े, इसको लेकर और भी दूसरे कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है.

भोपाल। कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है. इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस सेक्टर को काफी बड़ी राहत दी है. प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री पर लगने वाले सेस को 2 फ़ीसदी तक घटा दिया है. अभी तक स्टांप ड्यूटी पर तीन फीसदी सेस लगाया जाता था, अब यह एक फ़ीसदी लगेगा.

शिवराज सिंह

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि हर परिवार का अपने घर का एक सपना होता है, जहां वह सुख-सुविधा के साथ रह सकें. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां लगभग समाप्त हो गईं थीं. प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा झटका लगा है. प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में गति लाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री पर स्टांप ड्यूटी पर पहले तीन फीसदी सेस लगता था, इसे घटाकर 1 फ़ीसदी करने का सरकार ने फैसला लिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इससे प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर में गतिविधियां बढ़ेंगी. मुख्यमंत्री के मुताबिक यह छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी. रियल एस्टेट सेक्टर में गतिविधियां कैसे बढ़े, इसको लेकर और भी दूसरे कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है.

Last Updated : Sep 7, 2020, 5:44 PM IST
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