भोपाल। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन लेने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार राज्य की निर्धारित श्रेणी में आने वाले 32 लाख लोगों को कोरोना कोटा से एक महीने के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन फ्री में देने जा रही है. जिममें उपभोक्ता 4 किलो गेंहू 1 किलो चावल या पूरे 5 किलो गेहूं भी ले सकता है. इन परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा भी 3 माह का निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा.
बता दें कि विपक्ष लगातार राशन वितरण में हो रही अनियमितताओं को लेकर सरकार पर हमलावर है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी उन सभी लोगों को राशन देने की मांग की थी, जिनके पास फिलहाल राशन कार्ड या अन्य संबंधित जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है. यही वजह है कि सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए इन सभी लोगों को राशन की पात्रता दी है. जिससे संकट की घड़ी में किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना उठानी पड़े.
इनको मिल सकेगा राशन
1. अन्त्योदय अन्न परिवार.
2. समस्त बी.पी.एल. परिवार.
3. सभी ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं और उन पर आश्रित परिवार सदस्य.
4. साइकल रिक्शा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य.
5. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उनपर आश्रित परिवार सदस्य.
6. अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग, छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा निःशुल्क संचालित वृद्ध आश्रमों में निवासरत वृद्धजन.
7. ग्रामीण क्षेत्र के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य .
8. घरेलू कामकाजी महिलाएं.
9. फेरी वाले (स्ट्रीट वेंडर).
10. वनअधिकार पट्टेधारी.
11. रेल्वे में पंजीकृत कुली.
12. मंडियों में अनुज्ञप्ति धारी हम्माल एवं तुलावटी.
13. बंद पडी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक.
14. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीडी श्रमिक .
15, समस्त भूमिहीन कोटवार.
16. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी .
17. केश शिल्पी.
18. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति .
19. HIV (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों).
20. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, बशर्ते कि वो प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो .
21. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो .
22. प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य एवं उनके परिवार.
23. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो.
24. प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक.
25. विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जाति के परिवार.