भिंड। 11 साल पुराने मध्य प्रदेश के बहुचर्चित कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड के आरोपी पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को भोपाल की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है. अप्रैल 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान भिंड जिले की गोहद तहसील के छिरैंटा गांव में माखनलाल जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
13 अप्रैल 2009 को हुई थी हत्या
स्वर्गीय विधायक माखनलाल जाटव के बेटे रणवीर सिंह जाटव ने विशेष अदालत में आवेदन दिया था कि उनके पिता की हत्या के मामले में पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी बनाया जाए, क्योंकि मंत्री ने अपने 4 लोगों के साथ छिरैंटा में मौजूद रहकर 13 अप्रैल 2009 की रात उनके पिता की हत्या करवाई थी.
विशेष अदालत ने किया बरी
विशेष अदालत ने इस मामले में लाल सिंह आर्य को समन जारी किया था. हत्या के मामले में कोर्ट में 6 बार जमानती वारंट पर पेश नहीं होने पर मंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ 7वीं बार में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था. इसके बाद 5 अप्रैल को लाल सिंह आर्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. हालांकि कोर्ट ने उन्हें तत्काल ही जमानत दे दी, जिसमें कोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए भोपाल की विशेष अदालत ने माखनलाल हत्याकांड से दोषमुक्त कर दिया है.