भोपाल। कोरोना वायरस के चलते देशभर में किए गए लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरें भी तेजी से आई हैं. कहीं पुलिस के साथ अभद्रता की गई, तो कई डॉक्टरों पर हमला किया गया. एक साथ रैलियां निकाली गईं, जो कहीं न कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन माना गया. दिल्ली मरकज की घटना के बाद तो इस तरह की घटनाओं में भी तेजी आई.
इन्हीं सब मामलों पर ईटीवी भारत ने जब पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से बात की तो उन्होंने पुलिस के विशेष अधिकारों से जुड़ी अहम जानकारियां दीं. उन्होंने बताया कि पुलिस के पास संविधान की विभिन्न धाराओं के तहत ऐसे कई अधिकार होते हैं, जिसके तहत वह कार्रवाई कर सकती है.
पुलिस के पास होते हैं विशेष अधिकार
पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान देश के कई बड़े शहरों से इस तरह की घटनाएं सामने आईं, जहां जांच के दौरान पुलिस को बेवजह परेशान करने की कोशिश की गई. इस तरह की घटनाओं के लिए पुलिस बिना किसी की अनुमति के एक्शन ले सकती है. विक्रम सिंह ने कहा कि इस समय ये जरूरी है कि आम नागरिक अपनी समझदारी का परिचय दे. क्योंकि ये वक्त सावधानी से चलने का है.
लॉकडाउन की स्थिति में ठोस कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है पुलिस
पूर्व डीजीपी ने कहा कि पुलिस अपने अधिकारों के तहत, अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए पुलिस स्वतंत्र है. इस वक्त देशभर में लॉकडाउन किया गया है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी को पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए. क्योंकि देश इस वक्त गंभीर परिस्थतियों में है. जहां पुलिस एक अहम रोल में है. इसलिए प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को समझें और लॉकडाउन को सफल बनाने में सहयोग करें.