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मानहानि केस में दिग्विजय सिंह पर कोर्ट में चार्ज फ्रेम, दोषी पाए जाने पर होगी 2 साल की सजा - दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिग्विजय पर चार्ज फ्रेम किया गया है.

Former cm digvijay singh
दिग्विजय सिंह
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Published : Apr 26, 2023, 10:22 PM IST

दिग्विजय सिंह पर कोर्ट में चार्ज फ्रेम

भोपाल। जिला न्यायालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस मामले में बुधवार को कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में चार्ज फ्रेम कर दिया गया है. हालांकि जवाब में उनके वकील ने लगाए गए आरोपों को गलत बताया है. अब इस मामले में अगली तारीख का इंतजार किया जा रहा है.

दिग्विजय पर लगाए आरोपों पर किया चार्ज फ्रेम: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था. पिछली पेशी में दिग्विजय सिंह खुद जिला न्यायालय में उपस्थित हुए थे, लेकिन आज वे पेश नहीं हुए. इस पूरे मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के वकील सचिन वर्मा ने बताया कि आज न्यायालय में कार्रवाई के दौरान वीडी शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह पर लगाए गए आरोपों पर चार्ज फ्रेम किया गया. हालांकि इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह के वकील ने लगाए गए आरोपों से इंकार कर दिया है.

कुछ खबरें यहां पढ़ें

दोषी पाए जाने पर होगी 2 साल की सजा: यह पूरा मामला एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घटित हुआ था. जिसमें दिग्विजय सिंह ने व्यापमं मामले में वीडी शर्मा शर्मा जो कि उस समय एबीवीपी के महासचिव थे, उन पर व्यापमं मामले में बिचौलिया होने का आरोप लगाया था. जिसके बाद वीडी शर्मा ने न्यायालय में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के वकील का कहना है कि यदि दिग्विजय सिंह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें इस पूरे मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है. यदि यह सजा होती है तो उनकी राज्यसभा की सदस्यता पर भी प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने राहुल गांधी के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि 2 साल की सजा के चलते राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई है.

दिग्विजय सिंह पर कोर्ट में चार्ज फ्रेम

भोपाल। जिला न्यायालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस मामले में बुधवार को कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में चार्ज फ्रेम कर दिया गया है. हालांकि जवाब में उनके वकील ने लगाए गए आरोपों को गलत बताया है. अब इस मामले में अगली तारीख का इंतजार किया जा रहा है.

दिग्विजय पर लगाए आरोपों पर किया चार्ज फ्रेम: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था. पिछली पेशी में दिग्विजय सिंह खुद जिला न्यायालय में उपस्थित हुए थे, लेकिन आज वे पेश नहीं हुए. इस पूरे मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के वकील सचिन वर्मा ने बताया कि आज न्यायालय में कार्रवाई के दौरान वीडी शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह पर लगाए गए आरोपों पर चार्ज फ्रेम किया गया. हालांकि इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह के वकील ने लगाए गए आरोपों से इंकार कर दिया है.

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दोषी पाए जाने पर होगी 2 साल की सजा: यह पूरा मामला एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घटित हुआ था. जिसमें दिग्विजय सिंह ने व्यापमं मामले में वीडी शर्मा शर्मा जो कि उस समय एबीवीपी के महासचिव थे, उन पर व्यापमं मामले में बिचौलिया होने का आरोप लगाया था. जिसके बाद वीडी शर्मा ने न्यायालय में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के वकील का कहना है कि यदि दिग्विजय सिंह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें इस पूरे मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है. यदि यह सजा होती है तो उनकी राज्यसभा की सदस्यता पर भी प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने राहुल गांधी के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि 2 साल की सजा के चलते राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई है.

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