भोपाल। खाद्यान्न उपार्जन और अत्यावश्यक सेवा के लिए एक जिले से दूसरे जिले और जिले से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब ई-पास जारी होंगे. राज्य शासन ने इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी किए हैं. ई-पास की अनुमति के लिए एक नया पोर्टल http://mapit.gov.in/covid-19 लॉन्च किया गया है. पोर्टल पर प्राप्त होने वाली आवेदनों पर जिला कलेक्टर और सक्षम अधिकारी परीक्षण कर उसे जारी करेंगे. एक जिले से जारी ई-पास सभी जिलों में मान्य होंगे.
इन लोगों को जारी होंगे
ई-पास इस पोर्टल के अंतर्गत 4 श्रेणियां हैं, जिसमें ऐसे नागरिक या संस्थान के प्रतिनिधि जो खाद्यान्न उपार्जन और उसकी दूसरी गतिविधियों और अत्यावश्यक सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं. दूसरा अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित सामग्री का डोर टू डोर वितरण व्यवस्था का काम कर रहे हैं, तीसरा मध्यप्रदेश में सामग्री लाने और मध्य प्रदेश से सामग्री अन्य राज्यों में ले जाने के लिए परिवहन करने वाले और व्यक्तिगत आपातकालीन कार्य की दृष्टि से आवागमन करने वाले नागरिक और संस्था आवेदन कर सकेंगे.
राज्य शासन ने आदेश में कहा है कि जिले के अंदर अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं को अलग से पास दिए जाने की जरूरत नहीं होगी. जिला कलेक्टर स्थानीय जरूरतों और कोविड-19 के संबंध में जारी निर्देशों के तहत जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्देश दे कि जब ऐसे व्यक्ति या संस्थान के प्रतिनिधि जिले के भीतर या दूसरे स्थान पर जाएं तो सामान्य पूछताछ और कार्यालय का आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट देखने के बाद उन्हें जाने दिया जाए.