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ओबीसी आरक्षण पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, कहा- एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाएं मुख्यमंत्री - एक दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाने के फैसले के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए.

Doctor Govind Singh
डॉक्टर गोविंद सिंह
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Published : May 12, 2022, 9:34 PM IST

भोपाल। मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मप्र विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाये जाने के लिए पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में हवाला दिया कि 10 मई को सर्वाेच्च उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्य पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता विधानसभा में जाहिर की. इसी आशय को लेकर 23 दिसंबर 2021 को विधानसभा में सरकार की ओर से संकल्प लाया गया था. इसमें प्रदेश में बगैर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के आरक्षण के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव न कराये जाने का संकल्प सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया था. (doctor govind singh wrote letter to cm shivraj)

Doctor Govind Singh wrote letter to CM Shivraj
डॉक्टर गोविंद सिंह का पत्र

सुप्रीम कोर्ट में पक्ष मजबूती से रखने का किया था वादाः डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि संकल्प पारित किये जाने के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि सर्वाेच्च न्यायालय में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेंगे. इसके साथ ही ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण मिले उसके लिये हर संभव उपाय करेंगे. इसके बावजूद सरकार की ओर से सर्वाेच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ठोस तथ्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण पिछड़ा वर्ग के पक्ष में उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आया है. (govind singh on obc reservation mp)

सरकार के आदेश का नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने किया विरोध, कहा- प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को मिल रहा बढ़ावा

पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओबीसी आरक्षण देने के पक्षधरः गोविंद सिंह ने कहा कि जब पक्ष तथा विपक्ष दोनों प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के पक्षधर हैं. ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाए. इस सत्र में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाये, जिनमें केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाये कि प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये संविधान में संशोधन किया जाये. उन्होंने स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में एक दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से अनुरोध किया है.

भोपाल। मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मप्र विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाये जाने के लिए पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में हवाला दिया कि 10 मई को सर्वाेच्च उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्य पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता विधानसभा में जाहिर की. इसी आशय को लेकर 23 दिसंबर 2021 को विधानसभा में सरकार की ओर से संकल्प लाया गया था. इसमें प्रदेश में बगैर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के आरक्षण के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव न कराये जाने का संकल्प सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया था. (doctor govind singh wrote letter to cm shivraj)

Doctor Govind Singh wrote letter to CM Shivraj
डॉक्टर गोविंद सिंह का पत्र

सुप्रीम कोर्ट में पक्ष मजबूती से रखने का किया था वादाः डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि संकल्प पारित किये जाने के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि सर्वाेच्च न्यायालय में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेंगे. इसके साथ ही ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण मिले उसके लिये हर संभव उपाय करेंगे. इसके बावजूद सरकार की ओर से सर्वाेच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ठोस तथ्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण पिछड़ा वर्ग के पक्ष में उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आया है. (govind singh on obc reservation mp)

सरकार के आदेश का नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने किया विरोध, कहा- प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को मिल रहा बढ़ावा

पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओबीसी आरक्षण देने के पक्षधरः गोविंद सिंह ने कहा कि जब पक्ष तथा विपक्ष दोनों प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के पक्षधर हैं. ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाए. इस सत्र में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाये, जिनमें केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाये कि प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये संविधान में संशोधन किया जाये. उन्होंने स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में एक दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से अनुरोध किया है.

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