भोपाल। मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मप्र विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाये जाने के लिए पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में हवाला दिया कि 10 मई को सर्वाेच्च उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्य पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता विधानसभा में जाहिर की. इसी आशय को लेकर 23 दिसंबर 2021 को विधानसभा में सरकार की ओर से संकल्प लाया गया था. इसमें प्रदेश में बगैर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के आरक्षण के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव न कराये जाने का संकल्प सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया था. (doctor govind singh wrote letter to cm shivraj)
सुप्रीम कोर्ट में पक्ष मजबूती से रखने का किया था वादाः डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि संकल्प पारित किये जाने के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि सर्वाेच्च न्यायालय में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेंगे. इसके साथ ही ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण मिले उसके लिये हर संभव उपाय करेंगे. इसके बावजूद सरकार की ओर से सर्वाेच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ठोस तथ्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण पिछड़ा वर्ग के पक्ष में उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आया है. (govind singh on obc reservation mp)
पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओबीसी आरक्षण देने के पक्षधरः गोविंद सिंह ने कहा कि जब पक्ष तथा विपक्ष दोनों प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के पक्षधर हैं. ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाए. इस सत्र में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाये, जिनमें केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाये कि प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये संविधान में संशोधन किया जाये. उन्होंने स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में एक दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से अनुरोध किया है.