भोपाल। प्रदेश में 2019-20 में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले प्रदेश में नए सिरे से परिसीमन किए जाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव गौरी सिंह ने यह आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टर को भेज दिया हैं. जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन एवं सामान्य निर्वाचन वर्ष 2019 - 2020 की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है.
आदेश में सभी कलेक्टरों को बताया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपेक्षा की है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए. ताकि आगामी पंचायत आम चुनाव तारीखों पर काम शुरु हो सके. पंचायतों के आम चुनाव के पूर्व सभी जिले की ऐसी पंचायतों के वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए, आदेश में बताया गया है कि अगर कोई गांव विगत परिसीमन में छूट गया है, जो नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं है. ऐसे गांवों को तुरंत शामिल करवाया जाए.
नवगठित जिलों के लिए नवीन जिला पंचायत का गठन किया जाए एवं उनके वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 25 जून 2019 तक पूर्ण किया जाना है. ताकि निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण एवं चुनाव समय सीमा में पूर्ण किया जा सके. इस परिसीमन कार्य के लिए जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना के तहत ही रहेगा. इस परिसीमन में प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए गठित है. इस अवधि की समाप्ति के पूर्व पंचायत का विघटन होने पर 6 माह के अंदर फिर से गठन किया जाना चाहिए.
हाल ही में राज्य शासन द्वारा टीकमगढ़ जिले से पृथक कर निवाड़ी जिले का गठन किया गया है. जहां के गांव और क्षेत्रों के परिसीमन के लिए भी जिले के कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है. यह पूरी प्रक्रिया 30 मई से शुरू हो जाएगी जो अपनी 28 जून तक पूरी की जाएगी.