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मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन के आदेश जारी

मध्य प्रदेश में 2019-20 के दौरान होने वाले पंचायत और नगरी निकाय चुनावों के लिए राज्य शासन ने परिसीमन के आदेश जारी कर दिए हैं. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह आदेश प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को भिजवा दिए गए हैं.

मंत्रालय मध्य प्रदेश
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Published : May 30, 2019, 4:18 AM IST

भोपाल। प्रदेश में 2019-20 में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले प्रदेश में नए सिरे से परिसीमन किए जाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव गौरी सिंह ने यह आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टर को भेज दिया हैं. जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन एवं सामान्य निर्वाचन वर्ष 2019 - 2020 की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है.

मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी
मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी

आदेश में सभी कलेक्टरों को बताया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपेक्षा की है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए. ताकि आगामी पंचायत आम चुनाव तारीखों पर काम शुरु हो सके. पंचायतों के आम चुनाव के पूर्व सभी जिले की ऐसी पंचायतों के वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए, आदेश में बताया गया है कि अगर कोई गांव विगत परिसीमन में छूट गया है, जो नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं है. ऐसे गांवों को तुरंत शामिल करवाया जाए.

मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी
मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी

नवगठित जिलों के लिए नवीन जिला पंचायत का गठन किया जाए एवं उनके वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 25 जून 2019 तक पूर्ण किया जाना है. ताकि निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण एवं चुनाव समय सीमा में पूर्ण किया जा सके. इस परिसीमन कार्य के लिए जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना के तहत ही रहेगा. इस परिसीमन में प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए गठित है. इस अवधि की समाप्ति के पूर्व पंचायत का विघटन होने पर 6 माह के अंदर फिर से गठन किया जाना चाहिए.

मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी
मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी

हाल ही में राज्य शासन द्वारा टीकमगढ़ जिले से पृथक कर निवाड़ी जिले का गठन किया गया है. जहां के गांव और क्षेत्रों के परिसीमन के लिए भी जिले के कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है. यह पूरी प्रक्रिया 30 मई से शुरू हो जाएगी जो अपनी 28 जून तक पूरी की जाएगी.

मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी
मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी

भोपाल। प्रदेश में 2019-20 में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले प्रदेश में नए सिरे से परिसीमन किए जाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव गौरी सिंह ने यह आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टर को भेज दिया हैं. जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन एवं सामान्य निर्वाचन वर्ष 2019 - 2020 की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है.

मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी
मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी

आदेश में सभी कलेक्टरों को बताया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपेक्षा की है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए. ताकि आगामी पंचायत आम चुनाव तारीखों पर काम शुरु हो सके. पंचायतों के आम चुनाव के पूर्व सभी जिले की ऐसी पंचायतों के वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए, आदेश में बताया गया है कि अगर कोई गांव विगत परिसीमन में छूट गया है, जो नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं है. ऐसे गांवों को तुरंत शामिल करवाया जाए.

मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी
मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी

नवगठित जिलों के लिए नवीन जिला पंचायत का गठन किया जाए एवं उनके वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 25 जून 2019 तक पूर्ण किया जाना है. ताकि निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण एवं चुनाव समय सीमा में पूर्ण किया जा सके. इस परिसीमन कार्य के लिए जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना के तहत ही रहेगा. इस परिसीमन में प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए गठित है. इस अवधि की समाप्ति के पूर्व पंचायत का विघटन होने पर 6 माह के अंदर फिर से गठन किया जाना चाहिए.

मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी
मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी

हाल ही में राज्य शासन द्वारा टीकमगढ़ जिले से पृथक कर निवाड़ी जिले का गठन किया गया है. जहां के गांव और क्षेत्रों के परिसीमन के लिए भी जिले के कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है. यह पूरी प्रक्रिया 30 मई से शुरू हो जाएगी जो अपनी 28 जून तक पूरी की जाएगी.

मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी
मध्य प्रदेश में परिसीमन के आदेश जारी
Intro:नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन के आदेश जारी



भोपाल | मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 - 2020 में होने वाले पंचायतों के आम चुनाव से पहले प्रशासन ने परिसीमन किए जाने के लिए आदेश जारी कर दिए .पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव गौरी सिंह ने यह आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टर को भेज दिए हैं . त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन एवं सामान्य निर्वाचन वर्ष 2019 - 2020 तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है .


Body:सभी कलेक्टरों को बताया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपेक्षा की है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्ड ओं निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए ताकि आगामी पंचायत आम चुनाव 2019 - 20 के लिए आयोग द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2020 की तारीख के अनुकूल पंचायतों की निर्वाचन नामावली ओं का पुनरीक्षण कर अद्यतन तैयार कराई जा सके .

वर्ष 2019 - 2020 में होने वाले पंचायतों के आम चुनाव के पूर्व सभी जिले की ऐसी पंचायतों के वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए जिसका क्षेत्र गांव नगरीय निकाय में शामिल प्रथक होने से या कोई ग्राम पंचायत या कोई गांव किसी बात या सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण धूप में आया है या विगत परिसीमन में कोई गांव छूट गया है जो नगरी है या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं है या नवगठित जिलों के लिए नवीन जिला पंचायत का गठन किया जाए एवं उनके वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 25 जून 2019 तक पूर्ण किया जाना है ताकि निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण एवं चुनाव समय सीमा में पूर्ण किया जा सके जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना ही यथावत रखी जाए .


Conclusion:पंचायतों के परिसीमन के संबंध में कार्यवाही के लिए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 3, 8 9, 10 , 12 , 17 , 23, 25 30 125 , 126 , 127 , 129( ख ) एवं 129 ( ड ) एवं मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 , 4 एवं 5 . साथी मध्य प्रदेश पंचायत सीमाओं का परिवर्तन मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना नियम 1994 का भली-भांति अध्ययन कर लें .

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 3 एवं आठ क एवं 129( ख ) के अधीन ग्राम पंचायत के लिए 8 (ख ) एवं 23 के अधीन जनपद पंचायत के लिए 8 (ग) एवं 30 के अधीन जिला पंचायत के गठन के लिए प्रावधान किया गया है धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए गठित है .इस अवधि की समाप्ति के पूर्व पंचायत का विघटन होने पर 6 माह के अंदर फिर से गठन किया जाना चाहिए .


जिन जिन विकास खंडों की पूर्व प्रकाशित विस्तार सीमा में परिवर्तन हुए हैं वहां प्रभावित जनपद पंचायत व निर्वाचन क्षेत्रों को नए सिरे से संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथा अनुसार संशोधित कर अंतिम प्रकाशन विहित प्रीति अनुसार विनिश्चय कर अधिसूचित किए जाने के उपरांत यह भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी ग्राम पंचायत का पूरा क्षेत्र जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में शामिल होना चाहिए प्रत्येक जनपद पंचायत क्षेत्र में न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्र और जनसंख्या 50,000 तक है और कम से कम 10 एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा जनसंख्या अधिक होने पर जनपद पंचायत क्षेत्र को अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए परंतु प्रत्येक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या यथासाध्य एक समान रहेगी .

उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य शासन द्वारा टीकमगढ़ जिले से पृथक कर निमाड़ी जिले का गठन किया गया है अधिनियम की धारा 10 (3 ) के अनुसार इन नए जिले में धी नवीन जिला पंचायत का गठन राजपत्र में किया जा चुका है एवं नए सिरे से नियत प्रक्रिया द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर को पुराने तथा नवगठित जिलों में धारा 8 (ग ) एवं धारा 30 के तहत सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना अति आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में परिसीमन किया जा सकता है .

साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि कौन सा वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र किस प्रवर्ग के लिए आरक्षित होगा यह अभी नहीं बतलाया जाना है . इसकी कार्यवाही अगले चरण में की जाएगी . जयपुरी प्रक्रिया 30 मई से शुरू हो जाएगी जो अपनी अंतिम तिथि 28 जून तक हर हाल में पूरा किया जाना है .
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