भोपाल। मध्यप्रदेश के व्यापमं महाघोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था, जिसे भोपाल जिला अदालत ने खारिज कर दिया है. पूर्व सीएम शिवराज ने जून 2014 में कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था.
व्यापमं घोटालाः पूर्व सीएम शिवराज की मानहानि अर्जी खारिज, केके मिश्रा को मिली क्लीनचिट
भोपाल जिला कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है. शिवराज सिंह ने कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ 2014 में मानहानि का केस दर्ज कराया था.
मानहानि परिवाद कोर्ट ने किया खारिज
भोपाल। मध्यप्रदेश के व्यापमं महाघोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था, जिसे भोपाल जिला अदालत ने खारिज कर दिया है. पूर्व सीएम शिवराज ने जून 2014 में कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था.
व्यापमं महाघोटाले का खुलासा होने के बाद केके मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद शिवराज सिंह ने केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था.
व्यापमं महाघोटाले का खुलासा होने के बाद केके मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद शिवराज सिंह ने केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था.
Intro:भोपाल- व्यापम घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मानहानि परिवार को आज भोपाल जिला अदालत में खारिज कर दिया है पूर्व सीएम शिवराज ने जून 2014 में कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का परिवार दायर किया था।
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दरअसल व्यापम महा घोटाले का खुलासा होने के बाद कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद पूर्व सीएम शिवराज हैं भोपाल जिला अदालत में केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि परिवाद दायर किया था। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने केके मिश्रा को 2 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया था लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को निरस्त कर अर्थदंड की राशि भी मिश्रा को लौटाने के आदेश दिए थे।Conclusion:भोपाल जिला अदालत के मानहानि परिवाद को खारिज करने के बाद कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने कहा कि न्याय व्यवस्था की जीत हुई है। पूर्व सीएम शिवराज ने राज्य सरकार की ओर से मानहानि परिवाद लगाकर सरकार का दुरुपयोग किया था। और आज भोपाल जिला न्यायालय में इस मानहानि परिवार को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है।
बाइट- केके मिश्रा, कांग्रेस नेता।
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दरअसल व्यापम महा घोटाले का खुलासा होने के बाद कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद पूर्व सीएम शिवराज हैं भोपाल जिला अदालत में केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि परिवाद दायर किया था। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने केके मिश्रा को 2 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया था लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को निरस्त कर अर्थदंड की राशि भी मिश्रा को लौटाने के आदेश दिए थे।Conclusion:भोपाल जिला अदालत के मानहानि परिवाद को खारिज करने के बाद कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने कहा कि न्याय व्यवस्था की जीत हुई है। पूर्व सीएम शिवराज ने राज्य सरकार की ओर से मानहानि परिवाद लगाकर सरकार का दुरुपयोग किया था। और आज भोपाल जिला न्यायालय में इस मानहानि परिवार को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है।
बाइट- केके मिश्रा, कांग्रेस नेता।